कौन छीन सकता है IAS की नौकरी? पीएम और सीएम के पास नहीं, बल्कि इनके पास होती है नौकरी से हटाने की पॉवर

हमारे देश में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के लिए कई युवा आवेदन करते हैं और इन पदों को करियर के तौर पर चुनने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। परीक्षा बेहद ही कठिन होती है और इ इस परीक्षा को पास करने के बाद IAS, IPS, IFS और IRS अधिकारी बनते हैं। इन पदों पर पॉवर के साथ स्थायित्व भी मिलता है, यही कारण है कि इन पदों के लिए हजारों लाखों लोग आवेदन करते हैं।
क्या आईएस अधिकारी को नौकरी से निकाला जा सकता है?
आपको जानकारी के लिए बता दें कि आईएस अधिकारी को नौकरी से पूरी तरह निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन इन्हे कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। पूरी तरह नौकरी से हटाने के बजाय इनका ट्रांसफर किया जा सकता है।
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लेकिन भारतीय संविधान ने एक शख्स को पावर दी है कि वह आईएस जैसे बड़ी रैंक के अधिकारियों को नौकरी से हटा सकता है। लेकिन आखिर वो अधिकारी कौन है? ये अधिकार प्रधानमंत्री को भी नहीं होता है।
राष्ट्रपति के पास है पावर
आईएएस को नौकरी से हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) में इस बात का जिक्र है कि अगर कोई ऑफिसर किसी अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसकी रैंक कम की जा सकती है या फिर हटाया जा सकता है. भारतीय संविधान के मुताबिक, IAS, IFS और IRS पद के ऑफिसर को ही राष्ट्रपति नौकरी से हटा सकते हैं।
