ATM Tips- अकाउंट से पैसे कट गए हैं, लेकिन ATM से नहीं निकलें हैं, तो करें ये काम
दोस्तो UPI के माध्यम से आप पैसों का लेन देन कर सकते है, लेकिन जब हमें केश पैसों की जरूरत होती हैं तो ATM से पैसे निकालते हैं, कई बार ATM से पैसे निकालने जाते हैं, तो बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन कैश नहीं निकलता, तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं—खासकर जब ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो अच्छी खबर है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने ऐसी स्थितियों में कस्टमर्स की सुरक्षा के लिए साफ़ नियम बनाए हैं, आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स
ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर RBI के नियम क्या कहते हैं
अगर ATM ट्रांजैक्शन के दौरान आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन कैश नहीं निकलता, तो बैंक पैसे रिफंड करने के लिए ज़िम्मेदार है।
RBI की गाइडलाइंस के अनुसार, रिफंड T+5 वर्किंग दिनों के अंदर प्रोसेस होना चाहिए।
यहाँ, “T” का मतलब ट्रांजैक्शन की तारीख है, और रिफंड अगले पाँच वर्किंग दिनों के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए।
बैंक जाने की ज़रूरत नहीं
ज़्यादातर मामलों में रिफंड प्रोसेस ऑटोमैटिक होता है।
रिफंड के लिए आपको बैंक ब्रांच जाने या फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर बैंक देरी करता है तो पेनल्टी
अगर 5 वर्किंग दिनों के अंदर पैसे क्रेडिट नहीं होते हैं, तो बैंक को 6वें दिन से लेकर रिफंड होने तक हर दिन ₹100 की पेनल्टी देनी होगी।
हालांकि, इस पेनल्टी का दावा करने के लिए, यह ज़रूरी है कि कस्टमर ट्रांजैक्शन के 30 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करे।
रिफंड किसी भी बैंक के ATM पर लागू होता है
भले ही आपने किसी दूसरे बैंक का ATM इस्तेमाल किया हो, रिफंड का नियम फिर भी लागू होता है।
बैंक को RBI के नियमों के अनुसार कटे हुए पैसे वापस करने होंगे।
आसान शिकायत के ऑप्शन
आजकल, ज़्यादातर बैंक आपको अपने मोबाइल ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देते हैं, जिससे प्रोसेस तेज़ और आसान हो जाता है।
