Entertainment News- मद्रास हाई कोर्ट ने जेलर 2 की गैरकानूनी रिलीज पर रोक लगाई, जानिए पूरी डिटेल्स
दोस्तो अगर आप भी उन लोगो में से हैं जो बड़ी बेसब्री से साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली नई फिल्म जेलर-2 का इंतजार कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, ऐसे में मद्रास हाई कोर्ट ने फ़िल्म 'जेलर 2' को बिना इजाज़त ऑनलाइन रिलीज़ करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह फ़िल्म 15 अक्टूबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। यह कदम तब उठाया गया जब प्रोडक्शन कंपनी ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और फ़िल्मों के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के कुछ ही समय बाद वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर उनके गैर-कानूनी अपलोड और डिस्ट्रीब्यूशन से होने वाले आर्थिक नुकसान पर चिंता जताई। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स-

'जेलर 2' के बारे में मुख्य बातें
- कोर्ट का आदेश: मद्रास हाई कोर्ट ने वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर 'जेलर 2' की बिना इजाज़त रिलीज़ पर रोक लगा दी है।
- रिलीज़ की तारीख: फ़िल्म 15 अक्टूबर, 2026 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।
- हिंदी रिलीज़ की पुष्टि: प्रोड्यूसर ने पुष्टि की है कि हिंदी वर्शन भी दूसरी भाषाओं के वर्शन के साथ ही सिनेमाघरों में आएगा।
- डायरेक्टर: नेल्सन दिलीपकुमार इस सीक्वल को डायरेक्ट करने के लिए वापस आ रहे हैं।
- मुख्य एक्टर: रजनीकांत 'टाइगर मुथुवेल पांडियन' के तौर पर अपनी भूमिका दोहराएंगे।

ऑनलाइन पाइरेसी के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट की कार्रवाई
'जेलर 2' बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें फ़िल्म के ऑनलाइन गैर-कानूनी डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की मांग की गई।
अपनी याचिका में कंपनी ने बताया कि जब फ़िल्में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के कुछ ही समय बाद वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर गैर-कानूनी तरीके से अपलोड की जाती हैं, तो फ़िल्म बनाने वालों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। प्रोडक्शन कंपनी के अनुसार, फ़िल्म रिलीज़ होने के सिर्फ़ 30 मिनट के अंदर ही उसकी पाइरेटेड कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकती हैं।
मामले की सुनवाई के बाद, जस्टिस पी.बी. बालाजी ने 'जेलर 2' की बिना इजाज़त ऑनलाइन रिलीज़ पर रोक लगाने का आदेश दिया। इस कदम का मकसद फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन अधिकारों की रक्षा करना और ऑनलाइन पाइरेसी से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करना है।
