UP Vridha Pension Scheme- उत्तर प्रदेश के पात्र बुजुर्गों को 45 दिन में ही मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, ऐसे करें आवेदन
दोस्तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, तो आपके लिए खुशखबरी हैं, राज्य सरकार ने 'वृद्धावस्था पेंशन योजना' के भुगतान सिस्टम में बदलाव किए हैं, ताकि बुजुर्ग नागरिकों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को प्रबंधित करने में आसानी हो। समाज कल्याण विभाग द्वारा बताई गई नई व्यवस्था के अनुसार, हर तिमाही मिलने वाली 3,000 रुपये की पेंशन राशि अब 1,500-1,500 रुपये की दो किस्तों में दी जाएगी, और दोनों भुगतानों के बीच 45 दिनों का अंतर होगा। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स

UP वृद्धावस्था पेंशन योजना: भुगतान के नए निय
कुल पेंशन: 3,000 रुपये प्रति तिमाही
भुगतान का तरीका: लाभार्थी के बैंक खाते में 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT)।
किस्तें: 1,500-1,500 रुपये की दो किस्तें, जिनके बीच 45 दिनों का अंतर होगा।
आधार लिंकिंग: लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो और उसमें NPCI-आधारित DBT भुगतान की सुविधा सक्रिय हो।
पेंशन की फंडिंग का ढांचा उम्र के हिसाब से अलग-अलग है। 60 से 80 वर्ष की आयु के लाभार्थियों के लिए, राज्य सरकार 2,400 रुपये और केंद्र सरकार 600 रुपये का योगदान देती है। 80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए, राज्य और केंद्र सरकार दोनों की ओर से 1,500-1,500 रुपये का योगदान दिया जाता है।
पेंशन के लिए कौन पात्र है?
उन्हें उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
उनकी आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्रों में यह सीमा 56,460 रुपये है
उन्हें कोई अन्य सरकारी पेंशन (जैसे विधवा पेंशन या विकलांगता पेंशन) नहीं मिल रही होनी चाहिए (योजना के नियमों के अनुसार)। आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें:

सही व्यक्तिगत विवरण वाला आधार कार्ड
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
आयु का प्रमाण, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र
आधार-लिंक्ड और DBT-सक्षम खाते वाली बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
उत्तर प्रदेश पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://sspyup.gov.in/
'वृद्धावस्था पेंशन' (Old Age Pension) विकल्प चुनें।
ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
अपना व्यक्तिगत विवरण, पता, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र की जानकारी और बैंक खाते का विवरण दर्ज करें।
आवश्यक तस्वीर और सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें।
घोषणा (डिक्लेरेशन) पूरी करें और कैप्चा भरें, फिर फॉर्म सबमिट करें।
आवेदन की स्थिति (स्टेटस) ट्रैक करने के लिए अपना पंजीकरण नंबर सुरक्षित रख लें।
