Toll Tax- टोल के आस पास रहने वालों का नहीं लगेगा टोल, जानिए सरकार का नया नियम
दोस्तो अगर आपका घर टोल प्लाजा के 20 किमी के आस पास हैं, तो आपको नहीं देना होगा टोल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नया 'लोकल फास्टैग पास' (local FASTag pass) पेश करने की घोषणा की है। यह नई सुविधा 1 नवंबर 2026 से लागू होगी और स्थानीय यात्रियों को मौजूदा मासिक पास (monthly pass) के विकल्प के रूप में एक नया विकल्प देगी।
नए नियमों के तहत, गैर-व्यावसायिक (non-commercial) वाहनों के मालिक सालाना पास ले सकते हैं। इसकी कीमत 1,500 रुपये या 3,000 रुपये होगी, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि टोल प्लाज़ा नगर निगम की सीमा (municipal limits) के बाहर है या अंदर। इस पहल का उद्देश्य टोल प्लाज़ा के पास रहने वाले लोगों के लिए नियमित यात्रा को सस्ता बनाना है।

फास्टैग एनुअल लोकल पास: मुख्य विवरण
- लागू होने की तारीख: 1 नवंबर 2026।
- पात्रता: टोल प्लाज़ा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासी।
- वाहन का प्रकार: केवल गैर-व्यावसायिक वाहन।
- फास्टैग की आवश्यकता: एक वैध और सक्रिय फास्टैग होना अनिवार्य है।
- वैधता: यह पास केवल उसी टोल प्लाज़ा पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है।
सालाना पास की कीमत कितनी होगी?
सालाना शुल्क टोल प्लाज़ा की जगह पर निर्भर करेगा।
- नगर निगम की सीमा के बाहर वाले टोल प्लाज़ा: 1,500 रुपये प्रति वर्ष।
- नगर निगम की सीमा के अंदर वाले टोल प्लाज़ा: 3,000 रुपये प्रति वर्ष।
- मौजूदा मासिक पास: 360 रुपये प्रति माह, जो 12 महीनों के लिए 4,320 रुपये के बराबर है।
पात्र यात्री नियमों के अनुसार, मौजूदा मासिक पास और नए सालाना लोकल पास में से किसी एक को चुन सकेंगे।
जो लोग नियमित रूप से किसी टोल प्लाज़ा का उपयोग करते हैं, उनके लिए पूरे साल मासिक पास खरीदने की तुलना में यह सालाना पास काफी बचत करा सकता है।

लोकल पास के लिए कौन पात्र नहीं होगा?
1. क्लोज्ड टोल कलेक्शन सिस्टम (Closed toll collection systems): जिन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर 'क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम' लागू है, वहां कोई लोकल पास जारी नहीं किया जाएगा।
2. वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध होना: जिन जगहों पर यात्रियों के लिए सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, वहां पास जारी नहीं किया जाएगा।
3. कमर्शियल वाहन: यह सुविधा केवल पात्र गैर-कमर्शियल वाहनों के लिए है, कमर्शियल वाहनों के लिए नहीं।
4. तय दायरे के बाहर रहने वाले लोग: 20 किलोमीटर की पात्रता सीमा से बाहर रहने वाले लोग इस प्रावधान के तहत पात्र नहीं होंगे।
पास केवल चुने गए टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा
सालाना लोकल फास्टैग (FASTag) पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा जिसके लिए शुल्क का भुगतान किया गया है। इसका इस्तेमाल नेशनल हाईवे पर मौजूद अन्य टोल प्लाजाओं से रियायती दरों पर गुजरने के लिए नहीं किया जा सकता।
मंत्रालय ने यह भी बताया है कि पूरे भारत में 13 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के व्यापक रूप से अपनाए जाने को दर्शाता है।
