ITR भरने का आज आखिरी मौका! देरी करने पर देना पड़ सकता है ₹1,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना

 
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ITR Filing Last Date 2026: अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) का आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। आज, 31 जुलाई 2026, अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि है। समयसीमा चूकने पर न केवल लेट फीस देनी पड़ सकती है, बल्कि रिफंड, नुकसान (Loss) को आगे ले जाने और अन्य कर संबंधी सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है।

आयकर विभाग लगातार करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील कर रहा है। विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 30 जुलाई तक 5.5 करोड़ से अधिक करदाता अपना ITR दाखिल कर चुके थे। अंतिम दिन पोर्टल पर भारी ट्रैफिक रहने की संभावना को देखते हुए विशेषज्ञ भी आखिरी समय का इंतजार न करने की सलाह दे रहे हैं।

समयसीमा चूकने पर कितना लगेगा जुर्माना?

यदि कोई पात्र करदाता निर्धारित अंतिम तिथि के बाद ITR दाखिल करता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फीस देनी पड़ सकती है।

  • कुल आय ₹5 लाख तक होने पर अधिकतम ₹1,000 की लेट फीस।

  • कुल आय ₹5 लाख से अधिक होने पर अधिकतम ₹5,000 की लेट फीस।

इसके अलावा, यदि टैक्स देय है और उसका भुगतान समय पर नहीं किया गया है, तो ब्याज का भुगतान भी करना पड़ सकता है।

देर से ITR भरने के अन्य नुकसान

सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि समयसीमा निकल जाने पर कई अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं।

  • आयकर रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।

  • कुछ मामलों में बिजनेस या कैपिटल लॉस को अगले वर्षों में Carry Forward करने की सुविधा प्रभावित हो सकती है।

  • बैंक लोन, वीजा या अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं में ITR की जरूरत पड़ने पर दिक्कत आ सकती है।

  • यदि कर देय है, तो अतिरिक्त ब्याज का बोझ बढ़ सकता है।

आखिरी समय में ITR भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

रिटर्न दाखिल करने से पहले सभी जरूरी जानकारी एक बार जरूर जांच लें।

  • PAN और Aadhaar की जानकारी सही हो।

  • Form 16, AIS और Form 26AS का मिलान कर लें।

  • बैंक खाते की जानकारी सही दर्ज करें।

  • सही ITR फॉर्म का चयन करें।

  • सभी आय के स्रोतों की जानकारी शामिल करें।

  • टैक्स भुगतान का विवरण जांच लें।

ITR भरने के बाद e-Verification करना न भूलें

रिटर्न जमा करने के बाद e-Verification करना भी जरूरी है। यदि निर्धारित समय के भीतर ITR का सत्यापन नहीं किया जाता, तो रिटर्न अधूरा माना जा सकता है। e-Verification Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट के माध्यम से किया जा सकता है।

अगर आज ITR नहीं भर पाए तो क्या होगा?

यदि आप अंतिम तिथि तक ITR दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आयकर विभाग के नियमों के अनुसार आप निर्धारित शर्तों के तहत Belated Return दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इस स्थिति में लेट फीस और लागू होने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते रिटर्न दाखिल करना अधिक लाभदायक रहता है।

निष्कर्ष

यदि आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो आज ही यह प्रक्रिया पूरी कर लें। अंतिम दिन पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक होने की संभावना रहती है, इसलिए आखिरी समय तक इंतजार करने के बजाय जल्द रिटर्न दाखिल करना बेहतर रहेगा। समयसीमा का पालन करने से लेट फीस, ब्याज और अन्य संभावित परेशानियों से बचा जा सकता है।

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