ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बेहद करीब, क्या बढ़ेगी डेडलाइन? जानिए ताजा अपडेट और जरूरी बातें

 
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ITR Filing Last Date 2026: वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय है। समय सीमा खत्म होने में अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन बड़ी संख्या में करदाता अभी भी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में डेडलाइन बढ़ने की चर्चाएं तेज हैं, हालांकि सरकार या आयकर विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

31 जुलाई ही है मौजूदा अंतिम तारीख

देशभर के करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई 2026 एक अहम तारीख है। फिलहाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) या आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने से जुड़ा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इसलिए करदाताओं को किसी भी तरह की अटकलों पर भरोसा करने के बजाय निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपना ITR दाखिल करना चाहिए।

अगर भविष्य में सरकार कोई फैसला लेती है, तो उसकी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से जारी की जाएगी। तब तक 31 जुलाई को ही अंतिम तारीख मानकर तैयारी पूरी करना सबसे सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है।

अब तक कितने लोगों ने दाखिल किया ITR?

आयकर विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अब तक करीब 5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। हालांकि दाखिल किए गए सभी रिटर्न का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक प्राप्त रिटर्न में से आधे से भी कम का प्रोसेसिंग कार्य पूरा हो पाया है।

इससे साफ है कि बड़ी संख्या में करदाता अंतिम समय तक इंतजार कर रहे हैं, जिसके चलते अंतिम दिनों में ई-फाइलिंग पोर्टल पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने की संभावना बनी हुई है।

आखिरी समय तक इंतजार करना क्यों पड़ सकता है भारी?

विशेषज्ञों का मानना है कि ITR दाखिल करने के लिए अंतिम दिन का इंतजार करना कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है। जैसे-जैसे डेडलाइन करीब आती है, पोर्टल पर यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। इससे वेबसाइट धीमी चलना, लॉगिन में दिक्कत, OTP मिलने में देरी या दस्तावेज अपलोड करने जैसी तकनीकी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

यदि किसी कारणवश समय सीमा निकल जाती है, तो करदाता को अतिरिक्त नियमों और शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार करके जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करना बेहतर माना जाता है।

समय पर ITR भरने से पहले किन बातों की जांच करें?

रिटर्न सबमिट करने से पहले कुछ जरूरी जानकारियों का मिलान करना बेहद आवश्यक है। इनमें शामिल हैं—

  • सभी स्रोतों से हुई आय का सही विवरण

  • फॉर्म 16, AIS और TIS की जानकारी का मिलान

  • टैक्स डिडक्शन (TDS) और टैक्स क्रेडिट की पुष्टि

  • बैंक खाते की सही जानकारी

  • उपलब्ध टैक्स छूट और कटौतियों की जांच

  • आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन

इन जानकारियों को सही तरीके से जांचने के बाद ही रिटर्न दाखिल करना चाहिए, ताकि बाद में संशोधन या नोटिस जैसी स्थिति से बचा जा सके।

अगर 31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं किया तो क्या होगा?

यदि कोई पात्र करदाता 31 जुलाई 2026 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो वह बाद में बिलेटेड (Belated) ITR दाखिल कर सकता है। हालांकि, ऐसी स्थिति में आयकर कानून के तहत लागू नियमों के अनुसार लेट फीस और अन्य शर्तों का पालन करना पड़ सकता है।

यही कारण है कि समय पर रिटर्न दाखिल करना हमेशा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित माना जाता है।

डेडलाइन बढ़ने की खबरों पर क्या करें?

सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर समय-समय पर ITR की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने की चर्चाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन जब तक CBDT या आयकर विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक ऐसी खबरों को अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए।

करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल आयकर विभाग की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें और समय सीमा के भीतर अपनी फाइलिंग पूरी करें।

टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम सलाह

यदि आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो अब और इंतजार करने की बजाय जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें। सभी जरूरी दस्तावेजों का मिलान करें, अपनी आय और टैक्स से जुड़ी जानकारी सत्यापित करें तथा रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन भी अवश्य पूरा करें।

फिलहाल 31 जुलाई 2026 ही ITR दाखिल करने की आधिकारिक अंतिम तारीख है। जब तक सरकार या CBDT की ओर से कोई नया आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक इसी समय सीमा को मानकर अपनी टैक्स फाइलिंग पूरी करना सबसे उचित रहेगा।

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