Niwas Praman Patra- घर बैठे बनवा सकते हैं निवास प्रमाण पत्र, जानिए पूरी प्रक्रिया
दोस्तो 'डोमिसाइल सर्टिफिकेट' (मूल निवास प्रमाण पत्र) एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, तथा स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए अक्सर इसकी आवश्यकता होती है। पहले, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदकों को कई बार सरकारी कार्यालयों और तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल सेवाओं के माध्यम से, बिना बार-बार सरकारी कार्यालय गए, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया

यूपी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार के 'ई-डिस्ट्रिक्ट' (e-District) पोर्टल पर जाएं। आप आवेदन सुविधा तक पहुँचने के लिए 'ई-साथी' (e-Saathi) नागरिक सेवा पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं।
2. पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) और लॉग इन करें
यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो 'नागरिक पंजीकरण' (citizen registration) विकल्प चुनें और अपनी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरें। अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड बनाएं। जो लोग पहले से पंजीकृत हैं, वे अपने मौजूदा क्रेडेंशियल्स (लॉग इन विवरण) का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं।
3. डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेवा चुनें
लॉग इन करने के बाद, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेवा को खोजें और चुनें। आवेदन फॉर्म में अपना नाम, माता-पिता का नाम, आवासीय पता और अन्य मांगी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। सुनिश्चित करें कि सभी विवरण आपके पास मौजूद दस्तावेजों से मेल खाते हों।

4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- आधार कार्ड या पहचान का कोई अन्य मान्य प्रमाण।
- निवास का प्रमाण, जैसे राशन कार्ड या बिजली का बिल।
- स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र (self-attested declaration) और पोर्टल द्वारा मांगे गए अन्य कोई भी दस्तावेज।
नियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की सूची अलग-अलग हो सकती है।
5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें
दिखाई गई फीस का भुगतान ऑनलाइन करें। इसके लिए आप UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे उपलब्ध भुगतान विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन शुल्क ₹15 है; भुगतान करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर दिखाई जा रही अंतिम राशि की जांच जरूर कर लें।
6. अपने आवेदन को ट्रैक करें और प्रमाणपत्र डाउनलोड करें
आवेदन जमा करने के बाद, अपना आवेदन या संदर्भ संख्या (रेफरेंस नंबर) सुरक्षित रख लें। संबंधित राजस्व अधिकारी, और जहाँ लागू हो वहाँ लेखपाल, आपके विवरणों की जाँच करेंगे। एक बार मंजूरी मिल जाने पर, आप पोर्टल के माध्यम से जारी किया गया प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
