PMKMY- ये किसान कर सकते हैं किसान मानधन योजना में आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स
By Jitendra Jangid- दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरु करती हैं, जिनका उद्देश्य इन लोगो की मदद करना और जीवनशैली में सुधार करना हैं, ऐसे में भारतीय सरकार ने देश की रीढ़ की हड्डी कहें जाने वाले किसानों के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरु करी हैं, ऐसी ही एक योजना हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। 2019 में शुरू की गई यह योजना किसानों के बुढ़ापे में एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, आइए जानते हैं कौन उठा सकता हैं इसका लाभ-
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) क्या है?
पीएम किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसे केंद्र सरकार ने 2019 में शुरू किया था। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसानों को ₹3,000 की मासिक पेंशन प्रदान करती है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
मासिक पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह।
नामांकन के लिए पात्र आयु: 18 से 40 वर्ष के बीच के किसान आवेदन कर सकते हैं।
प्रीमियम अंशदान: नामांकन के समय किसान की आयु के आधार पर मासिक अंशदान ₹55 से ₹200 तक होता है।
उदाहरण के लिए:
18 वर्ष की आयु में: ₹55/माह
40 वर्ष की आयु में: ₹200/माह
सरकारी अंशदान: सरकार किसान के पेंशन कोष में समान राशि का योगदान करती है।
पात्रता मानदंड
यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है।
किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) जैसी अन्य पेंशन योजनाओं के तहत पहले से ही लाभ प्राप्त कर रहे किसान पात्र नहीं हैं।
आवेदक करदाता नहीं होना चाहिए।
मृत्यु की स्थिति में लाभ
यदि पंजीकृत किसान की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन राशि का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में पति/पत्नी को दिया जाएगा।
पीएम-केएमवाई के लिए आवेदन कैसे करें
योजना में नामांकन के लिए, इन चरणों का पालन करें:
अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएँ।
निम्नलिखित दस्तावेज़ साथ लाएँ:
आधार कार्ड
भूमि के कागजात (2 हेक्टेयर से कम के स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए)
बचत बैंक खाते की पासबुक
सीएससी संचालक आपको आवेदन भरने और मासिक अंशदान के लिए ऑटो-डेबिट सेट अप करने में मदद करेगा।
