PF Rules Update- 5 साल से पहले PF निकालने के लिए, भरना होगा फॉर्म 121
दोस्तो अगर आप एक नौकरीपैशा व्यक्ति हैं तो आपको PF अकाउंट के बारें में पता ही होगा, जिसमें आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा जमा होता है और कंपनी भी उतना ही पैसा जमा कराती हैं, ऐसे में जरूरत पड़ने पर अगर आप अपने एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट से पैसे निकालने की योजना बना रहे हैं, तो लागू टैक्स नियमों को समझना ज़रूरी है।
फाइनेंशियल ईयर 2026–27 से, पात्र व्यक्तियों को TDS से छूट का दावा करने के लिए फॉर्म 15G और 15H के बजाय फॉर्म 121 का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हालाँकि, यह घोषणा कुछ खास पात्रता शर्तों के अधीन है और इससे पूरा PF विड्रॉल अपने आप टैक्स-फ्री नहीं हो जाता है।

PF विड्रॉल और TDS के बारे में मुख्य बातें
नया घोषणा पत्र: फॉर्म 121 का मकसद उन पात्र व्यक्तियों के लिए फॉर्म 15G और 15H की जगह लेना है जो लागू नियमों के तहत TDS में राहत चाहते हैं।
पाँच साल की सर्विस का नियम: PF विड्रॉल पर टैक्स का नियम आम तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी ने लगातार पाँच साल की सर्विस पूरी की है या नहीं, और यह लागू शर्तों के अधीन है।
जल्दी विड्रॉल पर TDS: पाँच साल की सर्विस पूरी होने से पहले पैसे निकालने पर TDS लग सकता है, अगर नियमों में बताई गई रकम और अन्य शर्तें पूरी होती हैं।
PAN की ज़रूरत: सही PAN देने से लागू TDS दर पर असर पड़ सकता है।
पात्रता मायने रखती है: फॉर्म 121 सिर्फ़ वे व्यक्ति जमा कर सकते हैं जो तय शर्तों को पूरा करते हैं, जिसमें उनकी अनुमानित टैक्स देनदारी से जुड़ी शर्त भी शामिल है।
PF विड्रॉल पर TDS कब काटा जाता है?
अगर आप लगातार पाँच साल की सर्विस पूरी होने से पहले अपना EPF बैलेंस निकालते हैं, तो हालात के आधार पर उस रकम पर टैक्स लग सकता है और TDS काटा जा सकता है।
आम तौर पर, जब पाँच साल की सर्विस पूरी होने से पहले PF विड्रॉल की रकम ₹50,000 से ज़्यादा होती है और सही PAN दिया जाता है, तो लागू नियमों और अपवादों के अधीन 10% की दर से TDS काटा जा सकता है।

हालाँकि, कुछ स्थितियों में टैक्स का नियम अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, अकाउंट्स के बीच PF बैलेंस का योग्य ट्रांसफर और नियमों के तहत पहचानी गई खास स्थितियाँ टैक्स देनदारी पर असर डाल सकती हैं।
इसलिए, कर्मचारियों को विड्रॉल का दावा जमा करने से पहले लागू शर्तों की जाँच करनी चाहिए। फॉर्म 121 क्या है?
फॉर्म 121 एक सेल्फ-डिक्लेरेशन (स्व-घोषणा) है जिसका इस्तेमाल योग्य व्यक्ति यह बताने के लिए करते हैं कि संबंधित टैक्स ईयर के लिए उनकी अनुमानित टैक्स देनदारी शून्य (nil) है, जिससे उन्हें कानून द्वारा अनुमति होने पर TDS से राहत मिल सकती है।
हालांकि, इस फॉर्म को जमा करने से हर मामले में छूट की गारंटी नहीं मिलती है। इसका इस्तेमाल करने से पहले कर्मचारियों को तय योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा।
