ITR Update- किन लोगो को भरना जरूरी हैं 31 अगस्त तक, जानिए पूरी डिटेल्स

 
ITR Update: Who is required to file by August 31? Get the full details.

दोस्तो देश में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का समय चल रहा है। सैलरी पाने वाले ज़्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन 31 जुलाई, 2026 को खत्म हो गई थी, लेकिन रिटर्न भरने का मौका अभी भी सबके लिए खत्म नहीं हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ खास कैटेगरी के टैक्सपेयर्स, खासकर बिज़नेस या प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ से कमाई करने वालों के लिए एक्स्ट्रा समय दिया है।

अगर आप छोटे बिज़नेस के मालिक, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट या खुद का काम करने वाले प्रोफेशनल हैं, तो आपके पास बिना पेनल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 31 अगस्त, 2026 तक का समय हो सकता है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स

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31 अगस्त तक कौन ITR भर सकता है?

यह बढ़ी हुई डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान बिज़नेस या प्रोफेशन से कमाई की है और जिनके अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट होना ज़रूरी नहीं है।

इसमें ये शामिल हैं:

प्रोप्राइटर जो ITR-3 भरते हैं और जिनके अकाउंट्स की बुक्स का ऑडिट नहीं होना है।

छोटे बिज़नेस के मालिक जो 'प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम' चुनते हैं।

प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसर जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नियमों के तहत ITR-4 भरते हैं।

ऐसे बिज़नेस जिनका सालाना टर्नओवर ऑडिट लिमिट से कम है।

ये टैक्सपेयर्स बिना लेट फाइलिंग पेनल्टी दिए 31 अगस्त, 2026 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं।

प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से राहत

छोटे टैक्सपेयर्स जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के तहत 'प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम' चुनी है, उन्हें कंप्लायंस से जुड़े एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं।

इस स्कीम के तहत:

बिज़नेस और प्रोफेशनल्स अनुमानित आधार (प्रिजम्पटिव बेसिस) पर अपनी इनकम बता सकते हैं।

ITR-4 के ज़रिए फाइलिंग आसान हो जाती है।

योग्य टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस पूरा करने के लिए एक महीना एक्स्ट्रा दिया गया है।

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इस समय-सीमा को बढ़ाने का मकसद छोटे बिज़नेस और प्रोफेशनल्स पर कंप्लायंस का बोझ कम करना है।

31 जुलाई की डेडलाइन सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए थी

31 जुलाई, 2026 की डेडलाइन इनके लिए थी:

सैलरी पाने वाले कर्मचारी

पेंशन पाने वाले

बिज़नेस से इनकम न होने वाले लोग

स्टूडेंट्स

ITR-1 या ITR-2 भरने वाले टैक्सपेयर्स

ऑफिशियल डेटा के अनुसार, इन कैटेगरीज़ में 6.04 करोड़ से ज़्यादा टैक्सपेयर्स पहले ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर चुके हैं।

जो लोग 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाए, वे अभी भी 'बिलेटेड रिटर्न' (देरी से भरा जाने वाला रिटर्न) जमा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लागू लेट फीस देनी पड़ सकती है। टैक्स ऑडिट मामलों के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन

टैक्स ऑडिट आम ​​तौर पर इनके लिए अनिवार्य है:

ऐसे बिज़नेस जिनका सालाना टर्नओवर ₹1 करोड़ से ज़्यादा है (कुछ खास डिजिटल ट्रांज़ैक्शन मामलों में यह सीमा ₹10 करोड़ तक है)।

डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट जैसे प्रोफेशनल्स जिनकी सालाना कुल कमाई ₹75 लाख से ज़्यादा है।

इन टैक्सपेयर्स को 31 अक्टूबर से पहले ऑडिट प्रोसेस और ITR फाइलिंग, दोनों पूरे करने होंगे।

अगर आप डेडलाइन चूक जाते हैं तो क्या होगा?

टैक्सेबल इनकम के आधार पर ₹5,000 तक की लेट फाइलिंग फीस।

सेक्शन 234A के तहत बकाया टैक्स पर ब्याज।

बिज़नेस या कैपिटल से हुए नुकसान (losses) को अगले फाइनेंशियल इयर्स में कैरी-फॉरवर्ड न कर पाना।

रिफंड और टैक्स से जुड़े दूसरे फायदों के प्रोसेस में देरी।

समय पर रिटर्न फाइल करने से फालतू पेनल्टी से बचा जा सकता है और टैक्स नियमों का पालन आसानी से हो जाता है।

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