HRA Tax Free- क्या आप 2 मकानों का किराया देते हैं, तो क्या मिलेगा HRA टैक्स छूट का फायदा
दोस्तो जो लोग नौकरी करते हैं किराये के मकान में रहते हैं, तो हाउस रेंट अलाउंस (HRA) टैक्स बचाने का एक अहम फ़ायदा है। अगर कर्मचारी तय शर्तों को पूरा करते हैं, तो इससे टैक्सेबल इनकम कम करने में मदद मिलती है। HRA छूट पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत मिलती है, जबकि नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत मिलने वाला पूरा HRA आम तौर पर टैक्सेबल होता है।

कई कर्मचारी अपने काम की जगह के पास किराये के मकान में रहते हैं, जबकि उनके माता-पिता किसी दूसरे शहर में रहते हैं।
इससे एक अहम सवाल उठता है: क्या आप दोनों घरों के लिए चुकाए गए किराये पर HRA टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं? नियम क्या कहते हैं, यह यहाँ बताया गया है।
1. क्या आप दो घरों के लिए HRA छूट का दावा कर सकते हैं?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(13A) के तहत, HRA छूट कर्मचारी के रहने की जगह के लिए चुकाए गए किराये से जुड़ी होती है।
- अपने घर का किराया: आप उस किराये के घर के लिए HRA छूट का दावा कर सकते हैं जहाँ आप रहते हैं, बशर्ते लागू नियम पूरे हों।
- माता-पिता के घर के लिए चुकाया गया किराया: अगर आप एक शहर में रहते हैं और दूसरे शहर में अपने माता-पिता के घर का किराया चुकाते हैं, तो आम तौर पर आप माता-पिता के घर के लिए HRA छूट का दावा नहीं कर सकते।
- अपने घर में रहना: अगर आप अपने घर के लिए किराया नहीं चुकाते हैं, तो आप सिर्फ़ इसलिए HRA छूट का दावा नहीं कर सकते कि आपका एम्प्लॉयर HRA देता है।

2. HRA टैक्स छूट की गणना कैसे की जाती है?
छूट की गणना तीन रकमों का इस्तेमाल करके की जाती है, और इनमें से सबसे कम रकम पर टैक्स नहीं लगता:
- एम्प्लॉयर से मिला असल HRA।
- चुकाया गया किराया - योग्य सैलरी का 10%।
- मेट्रो शहरों के लिए योग्य सैलरी का 50% या नॉन-मेट्रो शहरों के लिए 40%।
इस गणना के लिए, सैलरी में आम तौर पर बेसिक सैलरी और लागू होने पर योग्य महंगाई भत्ता (DA) शामिल होता है। मेट्रो शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शामिल हैं।
3. अगर आपकी सैलरी में HRA शामिल नहीं है तो क्या होगा?
जिन कर्मचारियों को HRA नहीं मिलता, वे धारा 10(13A) के तहत छूट का दावा नहीं कर सकते। हालांकि, योग्य सैलरी पाने वाले लोग और खुद का काम करने वाले टैक्सपेयर, सेक्शन 80GG के तहत चुकाए गए किराए पर डिडक्शन का दावा कर सकते हैं, बशर्ते वे इसकी शर्तों और लागू टैक्स-व्यवस्था के नियमों को पूरा करते हों।
