Driving License Renew- क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया हैं, तो ऐसे करें रिन्यू
दोस्तो भारतीय कानून के अनुसार सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी हैं, जिसके न होने से आप कानूनी पछड़े में पड़ सकते हैं, ऐसे में एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक चालान कट सकता है, इसलिए इसकी वैधता (वैलिडिटी) पर नज़र रखना और समय रहते इसे रिन्यू कराना ज़रूरी है। अगर आपका लाइसेंस पहले ही एक्सपायर हो चुका है, तो भी आप बिना दोबारा ड्राइविंग टेस्ट दिए इसे रिन्यू करा सकते हैं। आइए जानते हैं इसका आसान तरीका

1. एक्सपायरी के 30 दिनों के भीतर रिन्यूअल
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो आपको जल्द से जल्द रिन्यूअल के लिए आवेदन करना चाहिए। नियमों के अनुसार, एक्सपायरी के बाद 30 दिनों का समय मिलता है, जिसके भीतर आप बिना किसी अतिरिक्त लेट फीस के लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं।
2. 30 दिनों के बाद लेकिन एक साल के भीतर रिन्यूअल
अगर आप शुरुआती 30 दिनों की समय-सीमा चूक जाते हैं, तो भी आप रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, लागू नियमों के आधार पर आपको अतिरिक्त फीस देनी पड़ सकती है।
सिर्फ इसलिए कि लाइसेंस कुछ महीनों से एक्सपायर है, आमतौर पर नया ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालाँकि, अंतिम ज़रूरतें लाइसेंस की कैटेगरी और लागू परिवहन नियमों पर निर्भर करती हैं।

3. अगर आपका लाइसेंस एक साल से ज़्यादा समय से एक्सपायर है, तो क्या होगा?
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक साल से ज़्यादा समय से एक्सपायर है, तो आपको अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से ज़रूरी शर्तों के बारे में पता करना चाहिए। नियमों के तहत आपसे ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए कहा जा सकता है, इसलिए ऐसे मामले में रिन्यूअल की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं होगी, जितनी हाल ही में एक्सपायर हुए लाइसेंस के लिए होती है।
यह न मानें कि एक्सपायर हो चुके हर लाइसेंस को बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के अपने आप रिन्यू किया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के आधिकारिक 'परिवहन सेवा' (Parivahan Sewa) पोर्टल के ज़रिए रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://parivahan.gov.in/
- ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं को चुनें। - अपना राज्य चुनें और लाइसेंस रिन्यूअल (नवीनीकरण) का विकल्प चुनें।
- ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जरूरी जानकारी दर्ज करें।
- अगर माँगा जाए, तो आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- लागू शुल्क का भुगतान करें और अपना आवेदन जमा करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें।
