Driving Licence- ड्राइविंग लाइसेंस में बदलना हैं पता, जानिए आसान तरीका
दोस्तो दुनिया में किसी भी तरह का वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती हैं, जो केवल गाड़ी चलाते समय ही नहीं यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में पुराना या गलत पता दर्ज है, तो भविष्य में चालान, आरसी ट्रांसफर, लाइसेंस रिन्यूअल या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान परेशानी हो सकती है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए हर बार RTO कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होती। आप घर बैठे भी इसमें एड्रेस बदल सकते हैं, आइए जाने इसकी प्रक्रिया

Driving License में Address Change के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी या डिजिटल कॉपी तैयार रखें। आम तौर पर इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है:
मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
नए पते का प्रमाण, जैसे Aadhaar Card, Passport, Voter ID, Ration Card या Rent Agreement
हालिया Electricity, Water या Telephone Bill, यदि इसे पता प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा हो
पहचान प्रमाण, जैसे Aadhaar Card, PAN Card या Passport
पासपोर्ट साइज फोटो
सफेद कागज पर डिजिटल सिग्नेचर
Self-Declaration/Medical Declaration के लिए आवश्यक Form 1, जहां लागू हो
ध्यान दें: दस्तावेजों और शुल्क की वास्तविक आवश्यकता राज्य, RTO और आवेदन के प्रकार के अनुसार अलग हो सकती है। आवेदन करते समय पोर्टल पर दिखाई गई आवश्यकताओं को जरूर जांचें।

घर बैठे DL में Address कैसे बदलें?
ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:
Parivahan Sarathi Portal खोलें और अपना संबंधित राज्य चुनें।
Driving Licence Services या उपलब्ध संबंधित DL service विकल्प पर जाएं।
अपना Driving Licence Number और Date of Birth दर्ज करें।
Get DL Details पर क्लिक करके अपनी जानकारी सत्यापित करें।
उपलब्ध सेवाओं की सूची में Change of Address in DL विकल्प चुनें।
नया वर्तमान और स्थायी पता सही-सही दर्ज करें।
यदि विकल्प उपलब्ध हो, तो Aadhaar-based e-KYC प्रक्रिया पूरी करें।
नए पते का प्रमाण, फोटो, सिग्नेचर और अन्य मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
निर्धारित सरकारी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
आवेदन जमा करने के बाद Acknowledgment/Receipt डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
आवेदन की स्थिति को पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है।
दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर क्या करें?
अगर आपने अपना निवास एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया है, तो केवल पता बदलने की सामान्य प्रक्रिया पर्याप्त नहीं हो सकती। ऐसे मामलों में संबंधित RTO से NOC (No Objection Certificate) की आवश्यकता हो सकती है।
पुराने RTO से NOC के लिए आवेदन
Parivahan Sarathi Portal पर अपना वर्तमान राज्य चुनें।
DL Services में जाएं।
Driving Licence Number और Date of Birth दर्ज करें।
उपलब्ध विकल्पों में Issue of NOC चुनें।
नए राज्य और नए RTO की जानकारी दर्ज करें।
NOC लेने का कारण बताएं।
मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
सत्यापन के बाद संबंधित पुराने RTO द्वारा NOC जारी किया जा सकता है।
नए राज्य के RTO में NOC कैसे जमा करें?
NOC प्राप्त होने के बाद नए राज्य में DL संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए:
Parivahan Sarathi Portal पर नया राज्य चुनें।
DL Services में जाकर Address Change से संबंधित सेवा चुनें।
अपना DL Number और Date of Birth दर्ज करें।
पुराने RTO से प्राप्त NOC Number और Issue Date दर्ज करें।
नया पता भरें।
NOC और नए पते का प्रमाण अपलोड करें।
निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
आवेदन जमा करने के बाद विभागीय सत्यापन और अप्रूवल की प्रतीक्षा करें।
स्वीकृति के बाद, लागू प्रक्रिया के अनुसार अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस आपके नए पते पर भेजा जा सकता है।
Address Change करते समय इन बातों का रखें ध्यान
आवेदन में नाम, जन्मतिथि और DL नंबर जैसी जानकारी ध्यान से भरें।
नया पता दस्तावेजों में दर्ज पते के अनुरूप ही दर्ज करें।
सभी दस्तावेज स्पष्ट और पढ़ने योग्य होने चाहिए।
ऑनलाइन भुगतान की रसीद और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर NOC की आवश्यकता पहले जांच लें।
किसी एजेंट या अनधिकृत वेबसाइट के बजाय आधिकारिक Parivahan Sarathi Portal का इस्तेमाल करें।
शुल्क, दस्तावेज और प्रक्रिया में राज्य/RTO के अनुसार बदलाव हो सकता है।
