1 September Changes: सिंतबर में बदल गए है तेल-LPG गैस से लेकर दूध, कार के दाम, आज से ये 7 बदलाव लागू

 
Changes from September 1: Prices of everything from fuel and LPG to milk and cars have changed this month; these 7 changes come into effect today.

दोस्तो साल का 8वां महीना खत्म हो गया हैं और आज से सिंतबर शुरु हो गया हैं, हर महीने की तरह इस बार भी 1 सितंबर से कई ऐसे बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और बजट पर पड़ सकता है। पेट्रोल-डीजल और LPG की कीमतों से लेकर कार खरीदने, दूध, प्रॉपर्टी टैक्स और ITR से जुड़े नियमों तक कई अहम अपडेट सामने आए हैं, आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव हैं हुए हैं-

Changes from September 1: Prices of everything from fuel and LPG to milk and cars have changed this month; these 7 changes come into effect today.

1. पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नजर

तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना अपडेट करती हैं, लेकिन हर महीने की पहली तारीख को होने वाला बदलाव खास महत्व रखता है। सरकारी और निजी तेल कंपनियां इस दिन कीमतों में संशोधन कर सकती हैं।

2. LPG सिलेंडर की कीमत बदल सकती है

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं।

अगस्त में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹209 की कटौती की गई थी। इससे पहले जुलाई में भी इसमें ₹179 की कमी हुई थी। वहीं, 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में पिछले महीने कोई बदलाव नहीं हुआ था।

3. सितंबर में कार खरीदना महंगा

अगर आप इस महीने नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपका बजट बढ़ सकता है।

Tata Motors ने अपने कार और SUV मॉडल्स की कीमतों में ₹25,000 तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं, Hyundai ने भी अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है।

4. मुंबई में दूध ₹9 तक महंगा

मुंबई में सितंबर से खुले दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर है। यहां डेयरी या तबेले से सीधे मिलने वाला दूध करीब ₹9 प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है।

Changes from September 1: Prices of everything from fuel and LPG to milk and cars have changed this month; these 7 changes come into effect today.

5. फरीदाबाद में बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ

फरीदाबाद में 1 सितंबर से प्रॉपर्टी टैक्स और पानी-सीवर से जुड़े शुल्क में बदलाव किया गया है।

अब प्रॉपर्टी टैक्स की गणना कलेक्टर रेट के आधार पर की जाएगी। इसका मतलब है कि अलग-अलग कॉलोनियों में कलेक्टर रेट अलग होने पर समान आकार के मकानों का टैक्स भी अलग हो सकता है।

6. अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एयरपोर्ट पर राहत

विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। 1 सितंबर से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बोर्डिंग पास पर फिजिकल इमिग्रेशन स्टांप की जरूरत नहीं होगी।

7. ITR की डेडलाइन खत्म, अब लगेगी लेट फीस

नॉन-ऑडिट बिजनेस और प्रोफेशन से आय वाले करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की 31 अगस्त 2026 की समयसीमा समाप्त हो चुकी है।

अब ऐसे करदाता बिलेटेड ITR दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ सकती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह फीस आम तौर पर ₹1,000 से ₹5,000 तक हो सकती है।