Bank Account- खाताधारक की मौत हो गई हैं, तो कैसे निकाले पैसा
दोस्तो आज हर किसी का बैंक अकाउंट हैं, ऐसे में किसी बैंक खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकालना आसान नहीं हैं, कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि नॉमिनी होने या न होने की स्थिति में बैंक से पैसा क्लेम करने के नियम अलग हो सकते हैं। सही दस्तावेज और प्रक्रिया अपनाने पर परिवार को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकता है, आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स

1. अगर बैंक खाते में नॉमिनी दर्ज है
यदि खाताधारक ने अपने बैंक खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज किया हुआ है, तो क्लेम की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान होती है।
नॉमिनी को आम तौर पर बैंक में ये दस्तावेज जमा करने होते हैं:
खाताधारक का डेथ सर्टिफिकेट
नॉमिनी का आधार कार्ड, PAN या अन्य वैध पहचान पत्र
बैंक का निर्धारित क्लेम फॉर्म
बैंक द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज
दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बैंक खाते में उपलब्ध राशि नॉमिनी को भुगतान/ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी करता है।
2. अगर खाते में नॉमिनी नहीं है
यदि मृतक ने बैंक खाते में कोई नॉमिनी दर्ज नहीं किया था, तो प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। ऐसे मामलों में बैंक कानूनी उत्तराधिकारियों (Legal Heirs) से आवश्यक दस्तावेज मांग सकता है।
छोटी राशि के मामलों में बैंक की निर्धारित नीति के अनुसार:
सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति
Indemnity Bond
पहचान और मृत्यु प्रमाण से जुड़े दस्तावेज
जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
वहीं, बड़ी रकम या विवादित मामलों में बैंक Succession Certificate, Legal Heir Certificate या अन्य कानूनी दस्तावेज मांग सकता है। आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया बैंक तथा मामले की परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकती है।
3. नॉमिनी और कानूनी वारिस में अंतर समझें
यह एक महत्वपूर्ण बात है कि नॉमिनी को हमेशा खाते में जमा पैसे का अंतिम कानूनी मालिक नहीं माना जाता। नॉमिनी बैंक से राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति हो सकता है, जबकि मृतक की संपत्ति पर अंतिम अधिकार लागू उत्तराधिकार कानून, वसीयत और अन्य कानूनी परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
इसलिए नॉमिनी और Legal Heir को एक ही समझना सही नहीं है।

4. सभी कानूनी वारिस मिलकर भी क्लेम कर सकते हैं
यदि परिवार में कई कानूनी वारिस हैं, तो वे बैंक की प्रक्रिया के अनुसार संयुक्त रूप से क्लेम कर सकते हैं। कई मामलों में सभी वारिस किसी एक व्यक्ति को राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।
इसके लिए अन्य वारिसों से NOC/Consent और बैंक द्वारा मांगे गए संबंधित दस्तावेज लिए जा सकते हैं।
5. बैंक जाने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें
अनावश्यक चक्कर से बचने के लिए पहले बैंक से आवश्यक दस्तावेजों की सूची पता कर लें। आम तौर पर इनमें शामिल हो सकते हैं:
मृत्यु प्रमाण पत्र
नॉमिनी/कानूनी वारिस की पहचान और पता प्रमाण
बैंक क्लेम फॉर्म
PAN कार्ड, जहां आवश्यक हो
NOC/Consent, यदि लागू हो
Indemnity Bond, यदि बैंक मांगे
Succession Certificate या अन्य कानूनी दस्तावेज, यदि आवश्यक हों
