ATM Updates- ATM से पैसे भी नहीं निकले, फिर भी खाते से कट गए पैसे, जानिए कैसे वापस आएंगे
दोस्तो आज के आधुनिक युग में पैसों का लेन देन आसान हो गया हैं, लेकिन कई बार हमें केश की जरूरत होती हैं, लाखों लोगों के लिए ATM अभी भी नकद प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण जरिया हैं। हालाँकि, कभी-कभी ATM से पैसे नहीं निकलते, जबकि ग्राहक के बैंक खाते से रकम कट जाती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो घबराने या तुरंत दोबारा पैसे निकालने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ATM ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति से निपटने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। सही प्रक्रिया की जानकारी होने से आप बिना बैंक के अनावश्यक चक्कर लगाए अपना पैसा वापस पा सकते हैं।

ATM से पैसे नहीं मिले: अब क्या करें
1. ट्रांजेक्शन की जानकारी सुरक्षित रखें
खाते से पैसे कटने की पुष्टि करने वाले SMS या नोटिफिकेशन को डिलीट न करें। ट्रांजेक्शन से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी अपने पास रखें, जैसे:
ट्रांजेक्शन की तारीख और समय।
आपके बैंक खाते से काटी गई रकम।
ATM की जगह और उसका पहचान नंबर (अगर उपलब्ध हो)।
ATM ट्रांजेक्शन की रसीद (अगर मिली हो)।
बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जिसमें पैसे कटने का विवरण हो।
ये जानकारियां बैंक को फेल हुए ट्रांजेक्शन की जांच करने और आपका रिफंड प्रोसेस करने में मदद कर सकती हैं।
2. अपने बैंक में शिकायत दर्ज करें
सबसे पहले उस बैंक से संपर्क करें जहाँ आपका खाता है। आप इन तरीकों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
बैंक के कस्टमर केयर हेल्पलाइन के ज़रिए।
मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए।
इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के ज़रिए।
अपने बैंक की नज़दीकी शाखा में जाकर।
बैंक को स्पष्ट रूप से बताएं कि आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन ATM से नकद नहीं निकला। ध्यान रखें कि आपको एक शिकायत या रेफरेंस नंबर ज़रूर मिले; इसे भविष्य में फॉलो-अप के लिए सुरक्षित रखें।

ATM ट्रांजेक्शन फेल होने पर RBI के क्या नियम हैं?
RBI के नियमों के अनुसार, अगर ATM ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, तो बैंकों को आमतौर पर ट्रांजेक्शन की तारीख से पाँच कैलेंडर दिनों के भीतर कटी हुई रकम वापस (रिवर्स) कर देनी चाहिए।
अगर बैंक तय समय के भीतर पैसे वापस नहीं करता है, तो ग्राहक RBI के नियमों के अनुसार, देरी के लिए हर दिन ₹100 का मुआवज़ा पाने का हकदार है। अगर रिफंड मिलने में देरी होती है, तो ग्राहकों को अपने दावे के समर्थन के लिए अपना शिकायत रेफरेंस नंबर और ट्रांजेक्शन की जानकारी संभाल कर रखनी चाहिए।
अगर बैंक आपके पैसे वापस (रिफंड) न करे तो क्या करें?
अगर तय समय के भीतर आपके पैसे वापस नहीं आते हैं, तो ये कदम उठाएं:
अपने बैंक से संपर्क करें: कस्टमर केयर से बात करें या अपनी मूल शिकायत रेफरेंस नंबर के साथ बैंक की शाखा (ब्रांच) में जाएं।
शिकायत को आगे बढ़ाएं: अगर समस्या हल नहीं होती है, तो बैंक के 'शिकायत निवारण विभाग' (grievance redressal) या इसके लिए नियुक्त नोडल अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करें।
RBI से संपर्क करें: अगर बैंक आपकी शिकायत को खारिज कर देता है, संतोषजनक जवाब नहीं देता है, या 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं देता है, तो आप RBI की 'इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम' (Integrated Ombudsman Scheme) के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
आप RBI के 'कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम' (Complaint Management System) की वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
