ATM Card Tips- मृत व्यक्ति के अकाउंट से भूलकर भी ना निकालें पैसे, वरना हो सकती है जेल

 
ATM Card Tips- मृत व्यक्ति के अकाउंट से भूलकर भी ना निकालें पैसे, वरना हो सकती है जेल

दोस्तो आज के इस आधुनिक युग में सबका सेविंग अकाउंट होता हैं, जिसमें लोग अपनी कमाई का पैसा रखते है और लेन देन के लिए UPI का, एटीएण कार्ड, चेक का इस्तेमाल करते है, जिससे वित्तीय लेन-देन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो कुछ नियम लागू हो जाते हैं, कई लोग सोचते हैं कि क्या मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालना जायज़ है। आइए जानते हैं क्या कहता हैं नियम

यह अवैध क्यों है?

मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड का उपयोग करके पैसे निकालना कानून के विरुद्ध है।

भले ही आप परिवार के सदस्य या नामांकित व्यक्ति हों, आप बैंक को सूचित किए बिना नकद राशि नहीं निकाल सकते।

पकड़े जाने पर, व्यक्ति को जुर्माना या जेल सहित कानूनी सजा का सामना करना पड़ सकता है।

आपको क्या करना चाहिए?

बैंक को सूचित करें: खाताधारक की मृत्यु के बाद, बैंक को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

धन का कानूनी हस्तांतरण: बैंक द्वारा सत्यापन पूरा करने और खाते की शेष राशि का स्वामित्व हस्तांतरित करने के बाद ही धन निकाला जा सकता है।

नामांकित व्यक्ति की भूमिका

यदि कोई नामांकित व्यक्ति पंजीकृत है, तो वह धन का पहला वास्तविक दावेदार होता है।

एक से ज़्यादा नामांकित व्यक्तियों के मामले में, बैंक को धनराशि जारी करने से पहले सभी नामांकित व्यक्तियों से सहमति पत्र की आवश्यकता होती है।

दावे के लिए आवश्यक दस्तावेज़

नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को धनराशि का दावा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

मृत व्यक्ति की पासबुक, टीडीआर और चेकबुक

खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र

बैंक द्वारा प्रदान किया गया दावा प्रपत्र

नामित व्यक्ति का आधार कार्ड और पैन कार्ड

अंतिम प्रक्रिया

दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, बैंक अनुरोध को मंज़ूरी दे देता है और नामित/कानूनी उत्तराधिकारी कानूनी रूप से धनराशि निकाल सकता है।

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