Advertisement Policy- टीवी पर विज्ञापनों को लेकर सरकार ने बदला 20 साल पुराना नियम, जानिए इसके बारे में

 
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दोस्तो बहुत ही जल्द टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के लेकर बड़ा बदलाव होने वाला हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लगभग दो दशक पुराने उस नियम को हटाने का फैसला किया है, जिसके तहत टीवी चैनलों को हर घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट तक विज्ञापन दिखाने की इजाज़त थी।

सरकार का कहना है कि 2006 में जब यह नियम लागू हुआ था, तब से टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आया है। इसलिए मंत्रालय का मानना ​​है कि इस सेक्टर को ज़्यादा फ़्लेक्सिबिलिटी और डिजिटल मीडिया के साथ बराबरी का मौका मिलना चाहिए

Advertisement Policy – ​​Government changes 20-year-old rule regarding TV advertisements; here are the details.

विज्ञापन की 20 साल पुरानी सीमा हटाई गई

हर घंटे 12 मिनट विज्ञापन दिखाने की पाबंदी 2006 में 'केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स, 1994' के तहत लागू की गई थी। उस समय भारत में सिर्फ़ 62 टीवी चैनल थे।

आज टेलीविज़न का दायरा काफ़ी बढ़ गया है और 900 से ज़्यादा चैनल उपलब्ध हैं। केबल टेलीविज़न भी डिजिटाइज़ हो गया है, जबकि DTH, HITS और IPTV जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने दर्शकों को और भी विकल्प दिए हैं।

इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विज्ञापन की अवधि से जुड़ी पुरानी पाबंदी को हटाने का फ़ैसला किया है।

सरकार ने 12 मिनट की सीमा क्यों हटाई?

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मंत्रालय के अनुसार, अब टीवी ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में काफ़ी कॉम्पिटिशन है और दर्शक सैकड़ों चैनलों में से चुन सकते हैं।

सरकार ने इस फ़ैसले के पीछे कई कारण बताए हैं:

टीवी चैनल (पे और फ़्री-टू-एयर दोनों) विज्ञापन से होने वाली कमाई पर काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं।

डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन की अवधि को लेकर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है।

पुराने नियम की वजह से पारंपरिक टेलीविज़न और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बीच असंतुलन पैदा हो गया था।

ज़्यादा फ़्लेक्सिबिलिटी से ब्रॉडकास्टर्स को अपनी विज्ञापन से होने वाली कमाई को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद मिल सकती है।

इस कदम का मकसद 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देना और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में कॉम्पिटिशन को प्रोत्साहित करना है।

नया नियम कब लागू होगा?

विज्ञापन की 12 मिनट की सीमा हटाने का फ़ैसला तुरंत लागू नहीं होगा। यह उस तारीख से लागू होगा जब 'केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स, 1994' में संशोधन को आधिकारिक तौर पर 'भारत के राजपत्र' (Gazette of India) में नोटिफ़ाई किया जाएगा।

इसलिए, संशोधित नियम लागू होने से पहले टीवी चैनलों को औपचारिक नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करना होगा।