AB PM-JAY- अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज करने से मना कर रहे हैं, तो यहां करें शिकायत

 
AB PM-JAY- अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज करने से मना कर रहे हैं, तो यहां करें शिकायत दोस्तो भारतीय सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, जिनका उद्देश्य इन लोगो की मदद करना और जीवनशैली में सुधार लाना हैं, ऐसी ही एक योजना हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY), जो पात्र लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत आने वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देती है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को हर साल ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज मिल सकता है।  कभी-कभी लाभार्थियों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहाँ कोई अस्पताल इलाज करने से मना कर दे या योजना के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के लिए पैसे की मांग करे। तो आप आधिकारिक शिकायत निवारण माध्यमों (grievance channels) के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत कौन से अस्पताल मुफ्त इलाज की सुविधा देते हैं? आयुष्मान कार्ड धारक योजना से जुड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकते हैं। इनमें पूरे भारत के पात्र सरकारी अस्पताल और योजना में शामिल निजी अस्पताल आते हैं। इसमें सभी अस्पताल शामिल नहीं होते हैं, और मुफ्त इलाज केवल उन्हीं सेवाओं के लिए मिलता है जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र हैं और कवर की गई हैं। अस्पताल जाने से पहले, लाभार्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि वह अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत है या नहीं। आयुष्मान कार्ड से जुड़े अस्पतालों की सूची कैसे देखें आधिकारिक अस्पताल खोज पोर्टल (hospital search portal) पर जाएँ: https://hem.nha.gov.in/search अपना राज्य और ज़िला चुनें या मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें। योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को खोजें। अस्पताल जाने से पहले यह पक्का कर लें कि वह अस्पताल योजना से जुड़ा है और वहाँ ज़रूरी इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अगर कोई अस्पताल मुफ्त इलाज देने से मना कर दे, तो कहाँ शिकायत करें?  अगर योजना से जुड़ा कोई अस्पताल किसी पात्र लाभार्थी को योजना के अंतर्गत आने वाला इलाज देने से मना करता है, या कवर की गई सेवाओं के लिए पैसे की मांग करता है, तो आप आयुष्मान भारत हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर: 14555 शिकायत दर्ज करने में मदद और मार्गदर्शन पाने के लिए इस हेल्पलाइन पर कॉल करें। आप नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (National Health Authority) के आधिकारिक शिकायत निवारण माध्यमों का भी उपयोग कर सकते हैं।

दोस्तो भारतीय सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, जिनका उद्देश्य इन लोगो की मदद करना और जीवनशैली में सुधार लाना हैं, ऐसी ही एक योजना हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY), जो पात्र लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत आने वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देती है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को हर साल ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज मिल सकता है।

कभी-कभी लाभार्थियों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहाँ कोई अस्पताल इलाज करने से मना कर दे या योजना के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के लिए पैसे की मांग करे। तो आप आधिकारिक शिकायत निवारण माध्यमों (grievance channels) के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

AB PM-JAY- अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज करने से मना कर रहे हैं, तो यहां करें शिकायत

आयुष्मान कार्ड योजना के तहत कौन से अस्पताल मुफ्त इलाज की सुविधा देते हैं?

आयुष्मान कार्ड धारक योजना से जुड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकते हैं। इनमें पूरे भारत के पात्र सरकारी अस्पताल और योजना में शामिल निजी अस्पताल आते हैं। इसमें सभी अस्पताल शामिल नहीं होते हैं, और मुफ्त इलाज केवल उन्हीं सेवाओं के लिए मिलता है जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र हैं और कवर की गई हैं।

अस्पताल जाने से पहले, लाभार्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि वह अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत है या नहीं।

आयुष्मान कार्ड से जुड़े अस्पतालों की सूची कैसे देखें

आधिकारिक अस्पताल खोज पोर्टल (hospital search portal) पर जाएँ: https://hem.nha.gov.in/search

अपना राज्य और ज़िला चुनें या मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को खोजें।

अस्पताल जाने से पहले यह पक्का कर लें कि वह अस्पताल योजना से जुड़ा है और वहाँ ज़रूरी इलाज की सुविधा उपलब्ध है।

अगर कोई अस्पताल मुफ्त इलाज देने से मना कर दे, तो कहाँ शिकायत करें?

AB PM-JAY- अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज करने से मना कर रहे हैं, तो यहां करें शिकायत

अगर योजना से जुड़ा कोई अस्पताल किसी पात्र लाभार्थी को योजना के अंतर्गत आने वाला इलाज देने से मना करता है, या कवर की गई सेवाओं के लिए पैसे की मांग करता है, तो आप आयुष्मान भारत हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर: 14555

शिकायत दर्ज करने में मदद और मार्गदर्शन पाने के लिए इस हेल्पलाइन पर कॉल करें। आप नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (National Health Authority) के आधिकारिक शिकायत निवारण माध्यमों का भी उपयोग कर सकते हैं।