अगर हम आज की बात करें मोबइल फोन लोगो की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं फिर चाहें वो स्मार्टफोन या सादा फोन हो, लेकिन इन फोन यूजर्स को कुछ सालों से एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं, वो हैं टेलीमार्केटिंग कंपनियों द्वारा स्पैम कॉल और मैसेज का, जिनसे लोग बहुत परेशान है, इस परेशानी को कम करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सुधार के लिए अद्यतन निर्देश जारी किए हैं। इन नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाना और दुरुपयोग को रोकना है, आइए जानते हैं इनके बारे में-

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1. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर संक्रमण:

30 सितंबर, 2024 तक, टेलीमार्केटिंग कंपनियों को ऑनलाइन DLT (डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी) प्लेटफ़ॉर्म या ब्लॉकचेन सिस्टम पर संक्रमण करना आवश्यक है। इस बदलाव का उद्देश्य टेलीमार्केटिंग कॉल की बेहतर निगरानी और पता लगाने की सुविधा प्रदान करना है

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2. कुछ सामग्री प्रारूपों पर प्रतिबंध:

1 सितंबर, 2024 से, एंड्रॉइड से गैर-वॉटरमार्क वाले URL, APK या ऐप इंस्टॉल करने के लिए फ़ाइल प्रारूपों, OTT (ओवर-द-टॉप) ऐप लिंक और कॉल-बैक नंबरों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

3. बढ़ी हुई ट्रेसेबिलिटी:

1 नवंबर, 2024 से, सभी टेलीमार्केटिंग संदेशों में प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक स्पष्ट और पता लगाने योग्य जानकारी शामिल होनी चाहिए। उचित पहचान की कमी वाले या बेमेल टेलीमार्केटर चेन वाले संदेशों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

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4. सख्त अनुपालन उपाय:

ट्राई अनिवार्य करता है कि डीएलटी प्लेटफॉर्म पर सभी पंजीकृत सामग्री टेम्पलेट और हेडर दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।

5. दुरुपयोग के लिए जवाबदेही:

डिलीवरी-टेलीमीटर को दो कार्य दिवसों के भीतर दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार कंपनियों की पहचान करनी चाहिए और एफआईआर या शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

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