Online Fraud का हो गए हैं शिकार तो इस तरह करें कंप्लेंट, बहुत आसान है तरीका
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ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, साइबर अपराधी लोगों को धोखा देने के लिए रिश्तेदार या दोस्त बनकर फोन कॉल करने जैसे विभिन्न हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे घोटालों का शिकार होने के बाद, लोगों को अक्सर ये नहीं पता होता है कि इस धोखाधड़ी की रिपोर्ट कहां करें। यदि आप कभी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं, तो यह जानना आवश्यक है कि तत्काल क्या कार्रवाई की जाए और शिकायत कहां दर्ज की जाए। आइए ऐसी स्थितियों में आवश्यक कदमों का पता लगाएं।
ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद पहला कदम:
यदि आप ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं, तो पहला महत्वपूर्ण कदम अपने बैंकिंग डिटेल्स को सुरक्षित करना है। उन माध्यमों को ब्लॉक करें जिनके माध्यम से धोखाधड़ी हुई है, जैसे कि यूपीआई, पेमेंट वॉलेट, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। सुनिश्चित करें कि आपकी सहमति के बिना कोई भी अनधिकृत लेनदेन न हो। इसके बाद आपको अपने साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत करनी चाहिए।
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ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत कैसे दर्ज करें:
- ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत आधिकारिक वेबसाइट cybercrime.gov.in पर दर्ज कराई जा सकती है।
- वेबसाइट पर लॉग इन करें और फाइल कंप्लेंट पर क्लिक करें।
- होम पेज पर सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
- अब सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करें और डिटेल्स डालकर लॉगिन कर लें.
- नए उपयोगकर्ताओं को आगे बढ़ने से पहले वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा।
- फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरकर साइबर फ्रॉड से संबंधित डिटेल्स प्रदान करें।
- फ्रॉड की डिटेल पेज पर घटना से जुड़े सभी दस्तावेज जोड़े ताकि पुलिस को मदद मिल सके।
- धोखाधड़ी में शामिल व्यक्ति के बारे में आपके पास जो भी जानकारी हो उसे शामिल करें।
- प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपको एक कंप्लेंट आईडीप्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप इस शिकायत को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।
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