लॉकडाउन 4 की शुरुआत 18 मई से हो चुकी है। रविवार शाम गृह मंत्रालय द्वारा इसे लेकर गाइडलाइन्स जारी की गई। जिस दौरान ये भी बताया गया कि किन गतिविधियों को अब अनुमति मिली है और कौनसी गतिविधियां अभी भी प्रतिबंधित है।

इस दौरान अब सरकार ने रेड, ऑरेंज, ग्रीन और कन्टेनमेंट जोन के साथ बफर जोन को भी शामिल कर दिया है। हालाकिं गृह मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी नहीं दी है कि कन्टेनमेंट और बफर जोन क्या है। राज्य सरकार खुद इस जोन को स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य पैरामीटर्स के आधार पर बांटेगी।

क्या है कन्टेनमेंट जोन

जब किसी इलाके में कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाता है तो 1 किलोमीटर या कम के इलाके को सील कर दिया जाता है जिसे कन्टेनमेंट जोन कहा जाता है। यहाँ पर आवयश्क गतिविधियों को छोड़ कर सभी तरह की गतिविधियों को 14 दिन के लिए निलंबित कर दिया जाता है। अगर 14 दिन तक कोई और व्यक्ति पॉजिटिव नहीं मिलता तो फिर इस इलाके को खोल दिया जाता है।

क्या है बफर जोन

हालाकिं सरकार ने खुद इस बारे में जानकारी नहीं दी है लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर किसी बिल्डिंग या घर में कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसे बफर जोन कहा जा सकता है और उसके आस पास के इलाके को कन्टेनमेंट जोन कहा जाएगा। लेकिन इस बात का फैसला राज्य सरकार खुद लेगी।

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