नई दिल्ली: दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन को राहत दी है। अदालत ने दिल्ली विधानसभा के पैनल को आदेश दिया है कि वह आगामी 15 अक्टूबर को अजीत मोहन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करें। अजीत मोहन दिल्ली दंगों के सिलसिले में स्थापित राज्य विधानसभा पैनल द्वारा निर्धारित दो नोटिसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए।

सुप्रीम कोर्ट ने भी पैनल को आदेश दिया कि अगली बैठक तब तक आयोजित न की जाए जब तक कि अदालत की कार्यवाही पूरी न हो जाए। दरअसल, दिल्ली विधानसभा के एक पैनल ने दिल्ली दंगों में चरित्र को लेकर फेसबुक को नोटिस जारी किया है। अब फेसबुक ने इस नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते विधानभवन के पैनल के नोटिस के बाद भी फेसबुक के अधिकारी तय तारीख पर नहीं पहुंचे थे।


इसके अलावा, कुछ समय पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि दिल्ली के दंगों के दौरान फेसबुक ने जानबूझकर भड़काऊ सामग्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। अजीत मोहन, जो फेसबुक इंडिया के प्रबंध निदेशक भी हैं, को विधानसभा पैनल द्वारा उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा गया था। उसे पैनल के सामने फेसबुक पर मौजूद दोषों की जानकारी देनी थी। लेकिन वह नहीं पहुंचा। इसके बजाय, पैनल को फेसबुक के निदेशक के ट्रस्ट और सेफ्टी विक्रम लांगेह का पत्र मिला। इस पत्र में, पैनल की नोटिस पर सवाल उठाए गए थे और इसे वापस लेने का अनुरोध किया गया था। साथ ही पूरे मामले की जांच लगातार चल रही है।

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