परमबीर सिंह को राहत! सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई
महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने चल रही जांच के दौरान परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि परमबीर सिंह अभी भी देश में है, लेकिन उसकी जान को खतरा है, इसलिए वह छिप गया।
मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को तय की गई है
बता दें, पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके वकील से पूछा था कि परमबीर सिंह पहले राज्य कहां हैं, फिर कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी. इसके बाद शीर्ष अदालत ने आज एक नोटिस जारी कर महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को छह दिसंबर तक जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी.
परमबीर के वकील पुनीत बाली ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ को बताया कि परमबीर देश में है। जब बेंच ने पूछा कि मुंबई पुलिस ने उन्हें कैसे धमकाया। परमबीर सिंह की ओर से अधिवक्ता बाली ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वह देश में है, लेकिन अपनी जान को खतरा होने की वजह से छिप रहा है। साथ ही परबीर सिंह की ओर से अधिवक्ता बाली ने कहा कि मैंने राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ स्टैंड लिया है. ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए।
मामला सीबीआई को सौंपा गया तो परमबीर सिंह होंगे मौजूद
सिंह के वकील बाली ने कहा, "मेरे मुवक्किल को डीजीपी से पत्र वापस लेने और गृह मंत्री (अनिल देशमुख) के मामले में शांत रहने के लिए कहा गया था।" साथ ही बाली ने अदालत में प्रतिलेख प्रस्तुत किया है। बाली ने कहा, "मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि मेरे मुवक्किल को कैसे धमकाया गया।" उसके खिलाफ एक के बाद एक छह एफआईआर दर्ज की गईं। वह भी उस व्यक्ति द्वारा जिसके खिलाफ परमबीर सिंह ने अपने कार्यकाल में कार्रवाई की थी। परमबीर सिंह की ओर से बाली ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अगर सीबीआई मामले की जांच करती है तो परमबीर किसी भी सीबीआई अधिकारी के सामने पेश होने के लिए तैयार है।