इंटरनेट डेस्क: सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा कि लू और रमजान के मद्देनजर लोकसभा चुनाव के शेष चरणों का मतदान प्रक्रिया के लिए समय में बदलाव कर सुबह सात बजे से पहले सवेरे पांच बजे करने के बारे में वह जरुरी आदेश जारी करें ऐसे में खबरें सामने आई है की इस मांग को निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है जी हां इससे पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच के सामने इस सिलसिले में एक याचिका पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया गया है लेकिन चुनाव आयोग ने समय में किस तरह का बदलाव नहीं किया है


गौरतलब है की अदालत ने कहा था की निर्वाचन आयोग को जरुरी आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाता है उपरोक्त संदर्भों में रिट याचिका का समाधान किया जाता है, यह याचिका वकील मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात ने दाखिल की थी याचिकाकर्ता एडवोकेट की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि 6 मई से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं। ऐसे में अगले तीन चरणों का मतदान 6, 12 और 19 मई को होने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप भी रहने वाला है। जिसे लेकर मतदान सुबह 7 की बजाय 4.30 या 5 बजे से शुरू करवाना चाहिए।


याचिका में उल्लेख किया गया था की चुनाव के इन बाकी चरणों के दौरान देश के कई हिस्सों में लू चलने की परिस्थितियां भी रहेंगी और रमजान भी रहेगा, इसलिए चुनाव आयोग को आवश्यक निर्देश दिया जाए लेकिन सूत्रों की माने तो रमजान को देखते हुए लोकसभा चुनावों के बाकी बचे तीन चरणों में वोटिंग सुबह 7 की बजाय 5 बजे से शुरू करवाने के लिए दायर की गई याचिका को चुनाव आयोग ने खारिज कर दी हैै।

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