उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगो को राहत की सांस दी हैं, मृतक कर्मचारियों पर आश्रित हैं, इनले लिए रोजगार के अवसरों के संबंध में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में निदेशक मंडल की बैठक में 1975 के भर्ती नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों पर चर्चा की गई। अनुकंपा रोजगार से संबंधित नए निर्देशों के बारे में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

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तृतीय श्रेणी की नियुक्तियाँ: सेवारत कर्मचारियों के आश्रितों को, जिनकी मृत्यु हो जाती है, तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है, यदि वे कर्मचारी की मृत्यु के पाँच वर्ष के भीतर आवश्यक योग्यताएँ पूरी करते है

निम्न योग्यता के लिए आउटसोर्सिंग: यदि मृतक कर्मचारी के आश्रितों की शैक्षिक योग्यताएँ अपर्याप्त हैं, तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भर्ती की जाएगी।

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योग्य उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती: तृतीय श्रेणी के पदों के लिए आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को सीधे अनुकंपा के आधार पर तकनीशियन, कार्यकारी सहायक और लेखा लिपिक जैसे पदों पर भर्ती किया जा सकता है, ये सभी पे मैट्रिक्स लेवल-5 (ग्रेड पे-2600) पर हैं।

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कौशल विकास का अवसर: यदि कोई आश्रित शुरू में तृतीय श्रेणी की नियुक्ति के लिए अयोग्य है, तो वह कर्मचारी की मृत्यु के बाद पाँच वर्षों के भीतर आवश्यक योग्यता प्राप्त करके तकनीशियन, कार्यकारी सहायक और लेखा लिपिक जैसी भूमिकाओं के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है।

एक ही इकाई में नियुक्ति: आश्रितों को उसी इकाई में अनुकंपा नियुक्तियाँ दी जाएँगी, जिसमें पावर कॉर्पोरेशन मुख्यालय शामिल नहीं है, जहाँ सरकारी कर्मचारी उनकी मृत्यु से पहले कार्यरत था।

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