दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी हैं, आपको बता दे कि केजरीवाल पर शराब घोटाले के मामले चल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका के जवाब में शुक्रवार, 12 जुलाई को यह फैसला सुनाया गया।

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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसमें उनकी हिरासत को चुनौती देने का उनका अधिकार माना गया है। यह राहत तब मिली है, जब वे पहले ही 90 दिन हिरासत में बिता चुके हैं। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा नियुक्त तीन जजों की बेंच मामले की समीक्षा करेगी।

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ईडी मामले से अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद, केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वे फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं। सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है, जिस पर 17 जुलाई, 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है।

केजरीवाल दिल्ली शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दे रहे हैं।

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केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक महत्वपूर्ण जीत बताया, उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत तो दी गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता का मुद्दा अभी भी बड़ी बेंच के विचाराधीन है।

कानूनी कार्यवाही जारी रहने के दौरान, केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे, लेकिन यह अंतरिम जमानत शराब घोटाले मामले को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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