दोस्तो 3 अक्टूबर से देश में नवरात्रि का पावन पर्व शुरु हो गए हैं, इस दौरान देश में त्यौहार जैसा माहौल रहता हैं, लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग विभिन्न अनुष्ठान और पूजा करते हैँ। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने धार्मिक भावनाओं और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अयोध्या में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

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प्रतिबंध की अवधि: यह प्रतिबंध नवरात्रि के नौ दिनों के साथ 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।

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प्रतिबंध का दायरा: अयोध्या में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा।

संचार और निगरानी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहार के मौसम में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हुए राज्य भर के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है।

सुरक्षा और व्यवस्था पर ध्यान दें: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्योहारों के दौरान पिछली घटनाओं का मूल्यांकन करने और इस साल शारदीय नवरात्रि से लेकर छठ तक के उत्सवों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उपाय लागू करने का निर्देश दिया।

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राज्यव्यापी उपाय: अयोध्या में विशेष प्रतिबंध के अलावा, पूरे राज्य में खुले में मांस की बिक्री और अवैध बूचड़खानों पर व्यापक प्रतिबंध लगाया गया है। शराब बेचने वाली दुकानों को नियमों का पालन करना होगा, खासकर धार्मिक स्थलों से उनकी निकटता के संबंध में।

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