Politics News- अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली रहात, CBI मांग को कोर्ट नि किया मंजूर, कस्टडी में रहेंगे नेता
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई की बात मानते हुए दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में 26 जून को गिरफ़्तार किए जाने के बाद तीन दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में रखें जाने का आदेश दियां, सीबीआई ने शुरुआत में पाँच दिनों की हिरासत मांगी थी, लेकिन अगले दिन अदालत की अनुमति से औपचारिक रूप से गिरफ़्तारी से पहले 25 जून को तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछताछ की गई।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अदालती कार्यवाही के दौरान, सीबीआई ने तर्क दिया कि कोविड-19 महामारी के दौरान शराब नीति के फ़ैसलों में केजरीवाल की संलिप्तता के लिए आगे की जाँच की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर ज़िम्मेदारी डाल दी थी।
जवाब में, केजरीवाल के बचाव पक्ष ने सीबीआई की कार्रवाई में कथित पक्षपात को उजागर करते हुए कहा कि उन्होंने पहले गवाह के रूप में सहयोग किया था और उन्हें आरोपी के रूप में नामित किए जाने से पहले सूचित नहीं किया गया था।
विचार-विमर्श के बाद अवकाश न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सीबीआई को तीन दिन की हिरासत प्रदान की, तथा केजरीवाल की अगली अदालत में उपस्थिति 29 जून निर्धारित की। यह निर्णय एक गरमागरम अदालती बहस के बाद लिया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने चल रही जांच के बारे में अपनी दलीलें पेश कीं, जो अगस्त 2022 तक चलेगी।