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दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ लंबित मामलों की तैयारी के लिए अपने कानूनी सलाहकार के साथ अधिक समय बिताने की अनुमति मांगी थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले की थोड़ी देर सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आवेदक सप्ताह में पांच बार कानूनी बैठक की मांग कर रहा है, जो स्पष्ट रूप से जेल मैनुअल के खिलाफ है।
नियमावली के अनुसार, एक सप्ताह में केवल एक कानूनी बैठक की अनुमति है, और विशेष परिस्थितियों में, दो बैठकों की अनुमति दी जा सकती है।

सीएम केजरीवाल पहले ही दो कानूनी बैठकें कर रहे हैं.

ईडी ने कहा, "अगर कोई जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है तो आपके साथ असाधारण व्यवहार नहीं किया जा सकता।"

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