बढ़ते संक्रमण के बीच बिहार में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन, जानें कैसी रहेंगी पाबंदियां
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, देश में जारी अनलॉक की प्रक्रिया के बीच बिहार में 16 जुलाई से 30 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, देश में रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, इस बीच कई जगहों पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन भी लागू किया जा रहा है। ऐसे में बिहार में आज 16 जुलाई से फिर से लॉकडाउन लागू हो गया है।
लॉकडाउन के दौरान रेलवे, विमान सेवा जारी रहेंगी, कृषि और निर्माण कार्य भी किया जा सकेंगे, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे, पावर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस भी खुले रहेंगे। इसके अलावा राशन की दुकान, सरकारी राशन की दुकान, फल-सब्जी, मीट-मछली की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन इन दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम में 4 बजे से 7 बजे तक खोलने की इजाजत होगी।
इसके अलावा दवा दुकान, डिस्पेंसरी, मेडिकल उपकरण दुकान, लेबोरेटरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस की सेवाएं जारी रहेंगी, मेडिकल सेवा से जुड़ी नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ के आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी लेकिन बेवजह घूमते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है, बैंक, एटीएम, कैश प्रबंधन, इंश्योरेंस कार्यालय को लॉकडाउन में राहत दी गई है।
टैक्सी, ऑटो रिक्शा सेवाओं को भी अनुमति होगी, इसके साथ ही गोदामों में लोडिंग और अनलोडिंग भी जारी रहेगी। सरकारी वाहनों और सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों को ले जाने वाले निजी वाहनों को पास जारी किया जाएगा। इनसे जुड़े कर्मचारी अपने आई-कार्ड के आधार पर ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आ-जा सकेंगे।
इसके अलावा होटल, मोटल, लॉज, रेस्तरां, ढाबा, भोजनालयों को सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन, पूजा और उपासना के स्थल बंद रहेंगे. व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी और सरकारी संस्थान बंद रहेंगे।