नई दिल्ली: कई विरोधों के बाद, केंद्र सरकार ने भी लोकसभा में इसे पेश करने के बाद कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 बिल पारित किए। तीनों विधेयकों पर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ। विपक्ष के साथ-साथ एनडीए की सहयोगी अकाली दल ने भी इस पर आपत्ति जताई है। स्थिति इतनी खराब है कि मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया।

हालांकि, राज्यसभा इन तीनों विधेयकों के कानून बनने के रास्ते में परेशानी का सामना कर रही है, जहां केंद्र सरकार को अपने सहयोगियों के विरोध के कारण बहुमत हासिल करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आइए जानते हैं कि तीन बिलों पर क्या चल रहा है।

किसान व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, 2020:

किसान अपनी कीमतें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

सरकारी मंडियों में किसान की फसल बेचने की बाध्यता समाप्त होती है

किसान देश में कहीं भी, किसी को भी अपने उत्पाद बेच सकेंगे।

बाजार से बाहर लेन-देन की लागत पर कर नहीं लगेगा

खरीददार किसान को फसल खरीदने के बाद उचित मूल्य सहित डिलीवरी रसीद देगा

खरीदार को किसान की शेष राशि का भुगतान तीन दिनों के भीतर करना होगा

व्यापार मंच यानी फसल की ऑनलाइन खरीद भी संभव है

एक देश और एक बाजार प्रणाली की ओर बढ़ने के उपाय होंगे

किसान अन्य वैकल्पिक व्यापार चैनलों के माध्यम से भी फसल बेच सकेंगे।

व्यापार विवाद 30 दिनों के भीतर सुलझा लिया जाएगा

सरकारी दावा:

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाजार प्रणाली चालू रहेगी

परिवहन और मंडी शुल्क जैसी लेनदेन लागत से राहत मिलेगी

अपने वांछित मूल्य पर फसल बेचने की स्वतंत्रता

किसान और खरीदार की सीधी भागीदारी से बिचौलियों पर अंकुश

कृषि में प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यवसाय के सीधे प्रवेश का लाभ

पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त कर किसान की आय में सुधार

विपक्ष की आपत्ति:

मंडी व्यवस्था समाप्त होने से बाहरी कंपनियों की मनमानी बढ़ेगी

कृषि उद्योग का अनुबंध कृषि के नाम पर किया जाएगा

किसानों के खेतों पर निजी कंपनियों का अधिकार होगा

खेती छोटे किसानों के लिए हानिकारक होगी

किसानों के सशक्तीकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता विधेयक -२०२० के प्रावधान:

फसल बोने से पहले, किसान एक निश्चित मूल्य पर अनुबंध बेच सकेगा

कृषि समझौतों पर एक राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करने का प्रावधान किया गया है

यह किसानों को कृषि फर्मों, प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं और निर्यातकों से जोड़ेगा

उच्च प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पूंजी निवेश भी निजी क्षेत्र के साथ अनुबंध का अवसर है

कृषि में निजी क्षेत्र की भागीदारी अनुसंधान और विकास को बढ़ाएगी

अनुबंधित किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करें

फसल स्वास्थ्य, ऋण सुविधा और फसल बीमा सुविधा की निगरानी भी प्रदान की जाएगी।

किसान को नियमित और समय पर भुगतान का संरक्षण

सरकारी दावा:

पारदर्शी तरीके से किसानों की रक्षा करेंगे

किसानों को सशक्त बनाने में भी मदद करेगा

फसल के लिए किसान का जोखिम कम होगा

खरीदार खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है

विपक्ष की आपत्ति:

हमारी सामुदायिक संरचना पश्चिम के पैटर्न के लिए फिट नहीं है

नया कानून किसान को अपनी जमीन पर मजदूर बना देगा

फसल उगाने के तरीकों से कंपनियां हर चीज में हस्तक्षेप करेंगी

अनुबंध कृषि की कथित वैज्ञानिक खेती पारंपरिक कृषि ज्ञान को समाप्त कर देगी

आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) विधेयक -२०२० के प्रावधान:

अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर हो जाएंगे

कृषि या कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेशकों को व्यावसायिक कार्यों में नियामक हस्तक्षेप से छुटकारा मिलेगा

किसानों को उनकी उपज, उत्पाद जमा सीमा, आंदोलन, वितरण और आपूर्ति की छूट मिलेगी

यदि किसान क्षेत्रीय मंडियों के बजाय अन्य राज्यों में ले जाकर फसल बेचते हैं, तो मंडी कर का भुगतान करने पर लाभ नहीं बढ़ेगा

निजी कंपनियों को किसानों से सीधे खरीदने की छूट दी जाएगी, कृषि उत्पादों की जमा सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा

आधुनिक कृषि निजी क्षेत्र के उद्घाटन और कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरूआत करेगी

सरकारी दावा:

नए प्रावधानों से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी

इससे फसलों की खरीद का दायरा बढ़ेगा

प्रतिस्पर्धा बढ़ने से किसानों को सही दाम मिलेंगे

किसानों को निजी निवेश और तकनीक भी मिलेगी

विपक्ष की आपत्ति:

एमएसपी सिस्टम से सुरक्षा पाने वाले किसान कमजोर होंगे

खाद्य पदार्थों की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं

बड़े पैमाने पर जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी

किसानों की जगह बिचौलियों को फायदा होगा

संशोधन के बाद कानून कमजोर होगा, जमाखोर निरंकुश होंगे

बड़ी कंपनियों और सुपरमार्केट्स को ही प्रावधान का फायदा मिलेगा

Related News