4 महीने बाद बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, संसद में मंत्री ने दी जानकारी
सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनाने के नियमों को आसान बनाने पर काफी लंबे समय से काम कर रही है। इसी कड़ी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में अब DL और RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) से जुड़ी एक और नई जानकारी दी है। 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) एक जैसे होंगे।
देश में रोजाना करीब 32,000 डीएल या तो इशू होते हैं या रिन्यू किए जाते हैं। वहीं गाड़ियों की बात करें तो देश में हर दिन 3,000 गाड़ियां रजिस्टर या री-रजिस्टर होती हैं। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस बदलाव के बाद ट्रेफिक पुलिस का काम आसान हो जाएगा।
अब तक हर राज्य अपने अनुसार ही डीएल और आरसी बनाता आया है इस से किसी राज्य में कुछ जानकारियां अगर डीएल के फ्रंट पर हैं तो कुछ राज्यों में वहीं जानकारियां पीछे की ओर होती हैं। लेकिन अब डीएल और आरसी समान होंगे और हर राज्य के लिए एक जैसे होंगे।
30 अक्टूबर 2018 को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके सभी पक्षों से इस बारे में राय मांगी थी। अब इस बात की जानकारी भी सरकार ने दे दी है।
अब और स्मार्ट होगा DL
- इन स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे जिस से एक ही बार में ये पता चल जाएगा कि क्या पहले भी उस व्यक्ति का किसी वजह से चालान हुआ है या नहीं।
- इस क्यूआर कोड के जरिये केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस से ड्राइवर या वाहन के पिछले रिकॉर्ड को एक डिवाइस के जरिये पढ़ा जा सकेगा।
- इस कार्ड को डिवाइस में डालने से या क्यूआर कोड को स्कैन करते ही गाड़ी और ड्राइवर की सारी डिटेल मिल जाएंगी।