सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या विवाद मामले में फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अयोध्या मामले पर 2.77 एकड़ की विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का निर्देश दिया और सरकार से मस्जिद के लिए अलग से पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को कहा था। अयोध्या मामले में जस्टिस एस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ के सदस्य थे।

आपको बता दे कि अयोध्या मामले पर फैसला सुनाने के बाद अब जस्टिस एस अब्दुल नजीर और उनके परिवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से खतरा है। जिसके चलते केंद्र सरकार ने अब्दुल नजीर और उनके परिवार को जेड कटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने जस्टिस एस अब्दुल नजीर और उनके परिवार को सुरक्षा देने के केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) और स्थानीय पुलिस को आदेश दिया है।

यदि सुप्रीम कोर्ट के जज एस अब्दुल नजीर किसी भी हिस्से में सफर करेंगे तो उन्हें कर्नाटक कोटा से जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यही सुरक्षा अपने परिवार को भी मिलेगी। इस श्रेणी की सुरक्षा में अर्द्धसैनिक और पुलिस के लगभग 22 जवान तैनात होते हैं।

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