कार में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना? जानें स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या है कहना
एक तरफ दिल्ली पुलिस ने लोगों को अपनी कारों में अकेले ड्राइविंग करते हुए भी मास्क न पहनने के लिए जुर्माना लगाया है वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि किसी व्यक्ति के अकेला होने पर मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा “व्यायाम करने के लिए, आपने देखा होगा कि लोगों में शारीरिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ी है। आपने लोगों को दो या तीन के समूह में साइकिल चलाते और जॉगिंग करते देखा होगा”।
वहीं दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे 13 जून को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क नहीं पहन रहा है, वह 500 रुपये के जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा।
पुलिस अधिकारी ने कहा “क्योंकि एक कार को एक सार्वजनिक स्थान माना जाता है, हम जुर्माना जारी कर रहे हैं। सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक का कोई भी अधिकारी जुर्माना जारी कर सकता है। हमें अभी तक कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, जो अन्यथा कहा गया है। जैसे ही हमें नए निर्देश प्राप्त होंगे, हम उनका अनुसरण करना शुरू कर देंगे, ”। दिल्ली पुलिस औसतन हर दिन 1,200 से 1,500 लोगों के खिलाफ बिना मास्क के वाहन चलाने के लिए जुर्माना जारी कर रही है।