नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक रिकॉर्ड के प्रचार के समय में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार, राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों को समाचार पत्रों और टेलीविजन पर उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचित करना होगा।

पहला प्रचार: नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख के पहले 4 दिनों के भीतर सूचना देनी होती है।
दूसरा प्रचार: नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख के 5 से 8 दिनों के भीतर जानकारी देनी होगी।
तीसरा प्रचार: जब चुनाव प्रचार में 9 दिन बचे होते हैं, तब चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले यह जानकारी देनी होती है। मतदान से दो दिन पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है।

आयोग ने कहा कि जबकि पार्टियों द्वारा मैदान में उतरे उम्मीदवार निर्विरोध जीत रहे हैं, उन्हें आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में भी इसी तरह से जानकारी देनी होगी। इस संबंध में जारी किए गए प्रारूप और निर्देश भी प्रकाशित किए गए हैं। चुनाव आयोग का मानना ​​है कि इस प्रक्रिया से मतदाताओं, पार्टियों और उम्मीदवारों के बीच जागरूकता फैलेगी। इससे मतदाताओं को चुनने का मौका मिलेगा।

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