आप MLA सोमनाथ भारती को कोर्ट से राहत, बने रहेंगे विधायक
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मालवीय नगर आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में एम्स कर्मचारियों पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी करते हुए उसकी अपील के परिणाम को लंबित करते हुए मामले में जवाब भी मांगा है।
सजा निलंबित करने के अदालत के फैसले से विधायक सोमनाथ भारती को बड़ी राहत मिली है। सोमनाथ फिलहाल मालवीय नगर से विधायक बने रहेंगे। उन्हें इस मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत, एक विधायक को कम से कम दो साल के कारावास के कारण अयोग्य ठहराया जाता है। सजा के कारण सोमनाथ को विधायक का पद छोड़ना होगा और मालवीय नगर सीट खाली हो जाएगी, लेकिन अब अदालत द्वारा सजा निलंबित किए जाने के बाद, सोमनाथ भारती फिर से मालवीय नगर के विधायक बन गए हैं।
दूसरी ओर, विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने सोमनाथ भारती द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि इस अपील को निपटाने में समय लगेगा, ऐसे में वे सजा को रोक देते हैं। अदालत ने सजा पर रोक के साथ 20 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने पर जमानत दी है।