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दिल्ली की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले एक शख्स को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वह पीड़िता को स्कुल लाता ले जाता था। साल 2018 में शख्स ने नाबालिग लड़की के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार बलात्कार किया। अपराध के लिए अदालत ने उसे दोषी ठहराया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बलविंदर सिंह उस 44 वर्षीय ड्राइवर केस से जुडी दलीले सुन रहे थे, जिसे POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने उसे ये कठोर सजा सुनाई और कहा कि वह सहानुभूति के काबिल नहीं है।

अदालत ने यह फैसला 19 अक्टूबर को सुनाया था जिसमे जानकारी दी गई है कि 'वर्तमान मामले में पीड़िता एक नाबालिग बच्ची है और उसके साथ हुए अपराध के वक्त उसकी उम्र केवल 3.5 साल थी। अगस्त 2018 से 23 अक्टूबर, 2018 के बीच कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया गया। वयस्क होने के बावजूद उस व्यक्ति ने नाबालिग के साथ जघन्य अपराध करने में संकोच नहीं किया।

अदालत ने 20 साल कारावास की सजा के अलावा, दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और नाबालिग पीड़िता को 1.2 लाख रुपये का मुआवजा दिया।

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