उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को मंत्री के तौर पर दिए जाने वाले वेतन-भत्ते पर आयकर राज्य सरकार अदा करती थी, यह तथ्य उजागर होने पर योगी सरकार ने लगभग चार दशकों से जारी इस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है, और अब प्रदेश सरकार मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के वेतन पर आयकर नहीं भरेगी।

प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज एलाउन्सेस एंड मिसलेनियस एक्ट-1981 के अंतर्गत सभी मंत्रियों के इनकम टैक्स बिल का भुगतान अभी तक राज्य सरकार की ट्रेजरी द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है कि अब सभी मंत्री अपने इनकम टैक्स का भुगतान स्वयं करेंगे।


मुख्यमंत्री योगी के नए कानून के अनुसार अब सरकारी खजाने से मंत्रियों के आयकर बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्ट के इस प्रावधान को समाप्त किया जाएगा।

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