सुप्रीम कोर्ट से Arvind Kejriwal को नहीं मिली राहत, इस दिन जाना होगा जेल
इंटरनेट डेस्क। देश में जारी लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के मतदान से पहले दिल्ली के मुख्यमत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब देश के शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर बड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की ओर से मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की गई थी।
उच्चतम न्यायालय ने अब कही ये बात
खबरों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में जज जेके महेश्वरी की बेंच के समक्ष इस मामलें को मेंशन किया गया था। इस पर न्यायालय की ओर से कहा कि हम इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। आप इस मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश के पास जाइए, वहीं मामले में फैसला लेंगे।
अभिषेक मनु सिंघवी ने की अरविंद केजरीवाल की पैरवी
आज सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की पैरवी करते हुए कहा कि हम सात दिनों की अंतरिम राहत और चाहते हैं, मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, ये न्यायालय से मिली आजादी का दुरुपयोग नहीं है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सीजेआई ही इस पर निर्णय लेंगे।
अरविंद केजरीवाल को मिली हुई 21 दिन की जमानत
आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय की ओर से 10 मई 2023 को लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के तहत अब अरविंद केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करके जेल लौटना है।
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