इंटरनेट डेस्क। भारतीय सेना से जुड़े अधिकांश लोग रिटायर होने के बाद अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए अक्सर प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने अब सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने संबंधी कुछ शर्तें अनिवार्य कर दी है।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय सेना में कर्नल या फिर उससे उपर के रैंक के सैन्य अधिकारी को रिटायर होने के ठीक एक साल के अंदर किसी भी प्राइवेट रक्षा कंपनी ज्वाइन करने से पहले सरकार से इसकी अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही यह शर्त भी रखी गई है कि ये सैन्य अधिकारी यदि किसी संवेदनशील प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, तो वह ऐसी किसी अन्य कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं।

सदन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय सेना के किसी भी सैन्य अधिकारी को नौकरी करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यदि कोई भारतीय सैन्य अधिकारी सेना में सेवारत है, इस परिस्थिति में उस सैन्य अधिकारी की पत्नी, पति या फिर बच्चे या उन पर आश्रित लोगों को रक्षा क्षेत्र से जुड़ी किसी भी कंपनी में नौकरी करने से पहले रक्षा मंत्रालय से पूर्ण मंजूरी लेनी होगी।

इसके अतिरिक्त यदि किसी फर्म से भारतीय सेना के किसी अधिकारी का पिछले तीन वर्षों से कोई संपर्क अथवा लेनदेन रहा हो, इस परिस्थिति में उस फर्म में नौकरी करने से पहले सैन्य अधिकारी के परिवारिक सदस्य अथवा आश्रित व्यक्ति को सेना मुख्यालय में मौजूद संबंधित अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

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