Amanatullah Khan Case:आप विधायक अमानतुल्लाह खान को एसीबी की 4 दिन की रिमांड, जानिए क्या है पूरा मामला
नई दिल्ली: 'दिल्ली वक्फ बोर्ड' धांधली मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. इससे पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार (16 सितंबर, 2022) को आप विधायक के आवास समेत उनके सहयोगियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसमें अवैध हथियार समेत 24 लाख रुपये बरामद किए गए।
शुक्रवार की रात अमानतुल्ला को गिरफ्तार करने के बाद शनिवार (17 सितंबर 2022) को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत में पेश किया गया। इस सुनवाई में एसीबी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान ने अनुचित फायदा उठाते हुए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबी रिश्तेदारों को दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारी नियुक्त किया था. एसीबी ने अदालत को यह भी बताया कि अमानतुल्ला को आगे की जांच के लिए तेलंगाना, बिहार, उत्तराखंड और गुजरात सहित देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाना होगा। इस दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति के लिए हुए पैसों के लेन-देन की जांच की जाएगी. इसके लिए अमानतुल्लाह को रिमांड पर लेने की जरूरत है।
एसीबी ने अमानतुल्ला खान की 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन की पुलिस रिमांड दी है। बताया जा रहा है कि अगर पुलिस को इस रिमांड में अमानतुल्लाह से कुछ खास जानकारी मिलती है तो इस रिमांड की अवधि बढ़ाई जा सकती है. इसके कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि भीड़ अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करने गए पुलिस और जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर हमला बोल रही है. वहीं अमानतुल्ला खान को दिल्ली पुलिस पहले ही खराब चरित्र घोषित कर चुकी है, उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और कई बार सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप भी लगते हैं.