मंदिरों के लिए 35 कानून, चर्च-मस्जिद के लिए एक भी नहीं, क्यों? SC ने केंद्र से मांगा जवाब
नई दिल्ली: हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा है. शीर्ष अदालत ने सरकारों से कहा है कि वे सभी धार्मिक स्थलों के लिए एक समान कानून, यानी समान धार्मिक संहिता की मांग पर चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करें। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की दो सदस्यीय पीठ ने मामले को छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
इसके साथ ही दूसरी पीठ के समक्ष लंबित याचिकाओं को स्वामी दयानंद सरस्वती की उसी पीठ के समक्ष लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया गया है. आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और अन्य की याचिका मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लंबित है। समान धार्मिक संहिता की मांग वाली याचिकाओं में मांग की गई है कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन और प्रशासन कर सकते हैं, जैसा कि मुस्लिम और ईसाई करते हैं। याचिकाओं में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना समेत कई राज्यों के कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि सरकार ने 58 प्रमुख मंदिरों पर कब्जा कर लिया है। यह सीधे तौर पर संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। यह ब्रिटिश काल का कानून है और अब सरकार चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों को अपने नियंत्रण में क्यों नहीं लेना चाहती है? याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य सरकारों को हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धार्मिक संस्थानों को बनाए रखने और प्रबंधित करने का अधिकार है। लेकिन मुस्लिम, पारसी और ईसाई अपनी संस्थाओं को नियंत्रित करते हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि मठों के मंदिरों को नियंत्रित करने के लिए 35 कानून मौजूद हैं, लेकिन मस्जिद, मजार, दरगाह और चर्च के लिए एक भी कानून नहीं है. सरकार के नियंत्रण में 4 लाख मठ और मंदिर हैं, लेकिन मस्जिद, मजार, चर्च और दरगाह के लिए एक भी नहीं है।