बता दें कि 19 फरवरी की शाम करीब साढ़े पांच बजे पांच साल की मासूम खेत में अपने भाई-बहनों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान एक स्कूटी पर आरोपी सुनील कुमार (20) आया और मासूम का अपहरण कर ले गया था।

19 फरवरी को अपहरण के तुरंत बाद ही मासूम के भाई-बहनों ने आरोपी का पीछा भी किया था, लेकिन वे उसे नहीं पकड़ पाए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने नाकाबंदी कर रात करीब 8 बजे मासूम गाड़ाखेड़ा गांव में लहूलुहान स्थिति में मिली थी। पुलिस ने घटना के पांच घंटे बाद ही पुलिस ने शाहपुर निवासी आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया था।

मामला ऐसा है कि गर्लफैंड न मिलने से गुस्से में आए दरिंदे ने पांच साल की बच्ची के साथ रेप किया था। जिसके 26 दिन बाद बुधवार को पॉक्सो कोर्ट के जज ने दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई है। घटना 19 फरवरी को पिलानी थाने के तहत श्योराणों की ढाणी की है।

Related News