Utility News - 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक नहीं करने पर क्या होगा? यहाँ जानिए
आपने अभी तक अपने स्थायी खाता संख्या को आधार से लिंक नहीं किया है? तो यह काम 31 मार्च से पहले कर लें, क्योंकि पैन को आधार से लिंक करने की ये आखिरी तारीख है. जिसके बाद ऐसा करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आप 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक नहीं कराते हैं तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन बेकार या निष्क्रिय हो जाएगा। अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप कई प्रकार के वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे। आप बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे, शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे।
यदि आप कहीं अपने निष्क्रिय पैन का जिक्र करते हैं तो यह माना जाएगा कि आपके पास पैन नंबर नहीं है। जिसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। धारा 272बी के तहत पैन का खुलासा न करने या न देने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान है। आप सरकार द्वारा निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
एक बार पेनल्टी का भुगतान हो जाने और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, आपका पैन एक बार फिर से चालू हो जाएगा और आप इसका उपयोग वित्तीय लेनदेन के लिए कर सकेंगे। अगर आप इस जुर्माने से बचना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले ये काम कर लें। आइए अब आपको बताते हैं कि PAN को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, पैन को आधार से जोड़ने का कानून 2017 के बजट में पेश किया गया था। इसके लिए आयकर अधिनियम में एक नई धारा 139AA जोड़ी गई। प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन जारी किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा। इतना ही नहीं आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार नंबर का उल्लेख करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इन दोनों के बीच एक कड़ी का होना जरूरी है।
पैन और आधार को कैसे लिंक करें
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें - https://incometaxindiaefiling.gov.in/
उस पर रजिस्टर करें । आपका पैन आपकी यूजर आईडी होगी
यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें
एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जिसमें आपसे अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहा जाएगा। यदि नहीं, तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
जन्म तिथि और लिंग का अग्रिम रूप से उल्लेख किया जाएगा
स्क्रीन पर अपना आधार आधारित पैन विवरण सत्यापित करें। ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको उसे किसी भी दस्तावेज़ में ठीक करवाना होगा
अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाउ" बटन पर क्लिक करें
एक पॉप-अप संदेश आपको बताएगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक लिंक हो गया है
आप अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।