केंद्रीय मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 1 दिसंबर, 2022 को या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर एक नई इमेज होगी, जिसमें एक स्वास्थ्य चेतावनी होगी "तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है।" 1 दिसंबर को इसकी स्थापना के बाद इमेज एक वर्ष के लिए वैध होगी।

साथ ही, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नई स्वास्थ्य चेतावनियों के अनुसार, 1 दिसंबर, 2023 को या उसके बाद निर्मित, आयात या पैक किए गए तंबाकू उत्पाद, स्वास्थ्य चेतावनी "तंबाकू उपयोगकर्ता कम उम्र में मरते हैं" के साथ एक इमेज डिस्प्ले करेंगे।

मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 दिनांक 21 जुलाई 2022 में एक संशोधन के माध्यम से नई स्वास्थ्य चेतावनियों को अधिसूचित किया है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरे संशोधन नियमों के तहत संशोधित नियम, 2022, 1 दिसंबर, 2022 से लागू होगा।

वेबसाइटों पर 19 भाषाओं में अधिसूचना उपलब्ध है:

http://www.Mohfw.Gov.In"www.Mohfw.Gov.In


http://ntcp.Nhp.Gov.In"ntcp.Nhp.Gov.In

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कोई भी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि सभी तंबाकू उत्पाद पैकेजों में निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी बिल्कुल निर्धारित है।


सरकार ने कहा कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है, जिसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में निर्धारित कारावास या जुर्माना है।

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