Ticket Refund Rules: ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर कटेगा कितना चार्ज? रेलवे के ये नियम जानने जरूरी
भारतीय रेल में सफर के लिए अगर आप टिकट बुक कराते हैं और किसी कारण से यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है, तो टिकट के रिफंड के नियमों जानकारी होना बेहद जरूरी है. यदि आपको रेलवे के रिफंड के नियमों की सही जानकारी है तो टिकट कैंसिलेशन का चार्ज कम कटेगा और आपके पैसे का कम से कम नुकसान होगा।
अगर आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी RAC और वेटिंग लिस्ट में है और आप ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो स्लीपर क्लास में 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगेगा. जबकि एसी क्लास में 65 रुपये की कटौती होगी और बाकी की धनराशि आपको वापस मिल जाएगी.
अगर आपका टिकट कंफर्म है और अचानक आपकी यात्रा में परिवर्तन होता है या यात्रा कैंसिल होती है तो टिकट कैंसिलेशन को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. क्योंकि रेलवे टिकट (Railway Ticket) के कैंसिलेशन के नियमों के अनुसार कंफर्म टिकट में कैंसिलेशन के दौरान समय सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अगर आपको इस समय सीमा की सही जानकारी है तो आपका कैंसिलेशन चार्ज कम कटेगा और आपके पैसे का कम नुकसान होगा. खास बात यह है कि अगर आपका टिकट कंफर्म है और ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 4 घंटे से पहले टिकट कैंसिल नहीं करा पाते हैं, तो आपको रेलवे की तरफ से किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलता है.
अगर आपका टिकट कंफर्म है तो ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले जनरल क्लास (2S) में 60 रुपये प्रति यात्री कैंसिलेशन चार्ज देना होगा. वहीं, स्लीपर क्लास में 120 रुपये की कटौती होगी. जबकि एसी चेयर कार और थर्ड एसी में 180 रुपये का चार्ज काटा जाएगा. सेकंड एसी में 200 रुपये, फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपये की कटौती की जाएगी. साथ ही इस पर जीएसटी भी लगेगा. ध्यान देने की बात यह है कि स्लीपर क्लास के किसी भी टिकट पर जीएसटी नहीं लगती जबकि एसी क्लास के टिकट पर रेलवे जीएसटी भी चार्ज करता है.
अगर आप अपना कंफर्म टिकट ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से और 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे पहले तक कैंसिल कराते हैं तो टिकट की धनराशि की 25% कटौती की जाती है. वहीं, ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे के पहले और 12 घंटे के बीच में अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं. तो आपके टिकट का आधा पैसा यानी 50% धनराशि की कटौती की जाती है. लेकिन, अगर आप ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करा पाए. तो इसके बाद आपको रिफंड का एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा..