कई बार सुनने में आता है कि एटीएम से फटे या कटे-फटे नोट भी निकल आते हैं। इसके साथ ही बाजार में कटे-फटे नोट भी चलते रहते हैं। अगर आपको ऐसा फटा हुआ नोट मिले तो आप क्या करेंगे? आज हम आपको बताने जा रहे हैं फटे नोटों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस. इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे ऐसे नोटों को बदला जा सकता है।

आरबीआई के नियम के मुताबिक आप बैंक में जाकर आसानी से पुराने या चिपकाए गए नोट बदलवा सकते हैं। नियम कहता है कि बैंक उन नोटों को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते। बस ऐसे नोट नकली नहीं होने चाहिए। अगर कोई बैंक नोट लेने से मना करता है तो आप आरबीआई से शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

आरबीआई का नियम कहता है कि नोटों के कई टुकड़े हो जाने पर भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फटे नोट का कोई हिस्सा गायब होने पर भी उसे बदला जा सकता है। सामान्य कटे-फटे नोटों को किसी भी बैंक शाखा काउंटर या आरबीआई के किसी भी कार्यालय में बदला जा सकता है। इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।


अगर सामान्य कटे-फटे नोट हैं तो उनके बदले आपको पूरा पैसा मिलता है, जबकि अगर नोट ज्यादा फटा हुआ है तो आपको नोट के मूल्य का कुछ प्रतिशत ही वापस मिलेगा।


भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक के नोटों में आधी रकम देने का प्रावधान नहीं है, इन नोटों का पूरा भुगतान किया जाता है. वहीं, 50 से 2000 रुपये के नोट में आधा रुपया देने का प्रावधान है.

Related News