भारतीय केंद्र सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, ऐसे में अगर हम बात करें उन लोगों का जो अपना जीवन जीने के लिए रोजाना मजदूरी करते हैं, इन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार ने उनकी वित्तीय सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से लक्षित योजनाएँ शुरू की हैं। जो हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में लॉन्च किया था।

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यह योजना पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे-

पात्र आवेदकों में शामिल हैं:

  • भूमिहीन कृषि मजदूर
  • रिक्शा चालक
  • गाड़ी चालक
  • चाय विक्रेता
  • दर्जी
  • मोची
  • असंगठित क्षेत्र में इसी तरह के काम में लगे कोई अन्य व्यक्ति

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आयु आवश्यकता: योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

कुछ व्यक्ति प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्र नहीं हैं

  • कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति
  • किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मचारी

आय सीमा: आवेदक की मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज जुटाने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • कोई भी सरकारी पहचान पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर

इन दस्तावेजों के साथ, आवेदक योजना के तहत खाता खोलने के लिए किसी भी निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकता है।

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